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गुड़िया केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्यों न ट्रायल को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए

Sat, 01 Dec 2018 10:15 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 01 Dec 2018 10:15 AM IST
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Supreme Court  hearing on gudiya rape and murder case shimla

शिमला में पुलिस हिरासत में गैंगरेप के एक आरोपी की मौत के मामले में अभियुक्त पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी व सात अन्य पुलिसकर्मियों से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्यों नहीं ट्रायल को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए? गत वर्ष शिमला के कोटखई में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप के एक आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी।

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चीफ जस्टिस रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को हुई संक्षिप्त सुनवाई में यह इशारा किया कि अदालत स्वत: संज्ञान लेते हुए भी ट्रायल को शिमला से दिल्ली ट्रांसफर कर सकती है।
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पीठ ने यह भी कहा कि यह महज हत्या का मामला नहीं है बल्कि यह हिरासत में मौत का मामला है। वहीं सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ट्रायल को दिल्ली ट्रांसफर किया जा सकता है।
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उन्होंने कहा कि पूर्व आईजी एवं अन्य आरोपी पुलिसकर्मी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। पीठ दो हफ्ते बाद अब इस मामले की सुनवाई करेगी। 

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