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शिक्षा विभाग: नए नहीं, अब पुराने नियमों में ही मिलेगा बीईईओ को सेवा विस्तार
Wed, 30 Aug 2023 01:00 PM IST
अरविन्द ठाकुर
प्रवीण कुमार, संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
प्रवीण कुमार, संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Wed, 30 Aug 2023 01:00 PM IST
सार
जोगिंद्र सिंह ने प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने माना कि प्रदेश सरकार के नए नियम भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के लिए लागू होंगे।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
नए नियमों में नहीं, बल्कि वर्ष 2015 के पुराने नियमों में ही हमीरपुर से संबंध रखने वाले राज्य शिक्षक पुरस्कार विजेता शिक्षक को सेवाविस्तार मिला है। हालांकि जोगिंद्र सिंह को शिक्षा विभाग ने जिला काडर से उठाकर सिरमौर जिले में नियुक्ति प्रदान की है। प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (बीईईओ) के पद से सेवानिवृत्त शिक्षक जोगिंद्र सिंह को बड़ी राहत दी है।
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अब जोगिंद्र सिंह को बीईईओ के पद पर एक साल का सेवा विस्तार मिल गया है। बतौर बीईईओ उन्हें मासिक वेतन और अन्य वित्तीय लाभ मिले थे, अब सेवा विस्तार पर भी वह वित्तीय लाभ पूर्व की भांति मिलेंगे। प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई 2023 को एक अधिसूचना जारी की थी। जिसमें राज्य और राष्ट्रीय शिक्षक अवार्डी शिक्षक को 20 हजार से 30 हजार रुपये फिक्स वेतन देने के नियम लागू किए गए थे।
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फिक्स वेतन के अलावा अन्य कोई लाभ नहीं मिलेगा। राज्य शिक्षक अवार्डी जोगिंद्र सिंह 30 जून को बीईईओ नादौन के पद पर सेवानिवृत्त हुए हैं। विभाग ने नए नियमों का हवाला देते हुए उन्हें फिक्स वेतन देने की बात कही थी। इस पर जोगिंद्र सिंह ने प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने माना कि प्रदेश सरकार के नए नियम भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के लिए लागू होंगे।
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छह अन्य शिक्षकों को भी मिला लाभ
हमीरपुर के राज्य अवार्डी शिक्षक के पक्ष में उच्च न्यायालय से आए फैसले का लाभ प्रदेश के छह अन्य शिक्षकों को भी हुआ है। जिसमें हमीरपुर के दो शिक्षक, मंडी के 3, ऊना और सोलन का एक-एक शिक्षक शामिल है।