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Shimla News: विशेष लोक अदालत से चेक बाउंस का दोषी बरी

Mon, 20 Jul 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 20 Jul 2026 11:59 PM IST
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Special Lok Adalat acquits cheque bounce convict
शिमला। जिला अदालत में आयोजित विशेष लोक अदालत में एक मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान हुआ है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-1 शिमला ने 17 जुलाई 2025 को पारित दोषसिद्धि और 19 जुलाई 2025 को पारित सजा जिसमें आरोपी को छह महीने का कारावास और 2.82 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस आदेश को विशेष लोक अदालत के अध्यक्ष न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी और सदस्य पवन ठाकुर की अदालत ने रद्द कर दिया। आपराधिक अपील के तहत अपीलकर्ता दोषी गुरुविंदर सिंह ने हिमाचल प्रदेश कमर्शियल कार्पोरेशन के साथ अपने विवाद को सुलझा लिया है। अदालत के समक्ष यह स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता ने पूरी चेक राशि का भुगतान कर दिया है। शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से प्रोपराइटर दिनेश कुमार नंदा ने भी अदालत में पुष्टि की कि उन्हें पूरी राशि मिल चुकी है और उन्हें आपत्ति नहीं है। विशेष लोक अदालत ने दोनों पक्षों के बयानों और समझौते को वैध, स्वैच्छिक और स्वीकार्य पाया। इसके बाद अदालत ने दोषी को बरी कर दिया। संवाद
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