Shimla Mosque Case: मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण तोड़ने के लिए एमसी कोर्ट से मांगा अतिरिक्त समय
मस्जिद कमेटी को अब अगले दो माह के भीतर 15 मार्च तक मस्जिद का सारा अवैध निर्माण गिराने के सख्त आदेश जारी किए हैं।
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राजधानी की संजौली मस्जिद में तय समय सीमा के भीतर अवैध निर्माण न गिराने पर आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को कड़ी फटकार लगाई है। मस्जिद कमेटी को अब अगले दो माह के भीतर 15 मार्च तक मस्जिद का सारा अवैध निर्माण गिराने के सख्त आदेश जारी किए हैं। इस मामले पर शनिवार सुबह नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री के चक्कर कोर्ट में सुनवाई हुई। आयुक्त ने पूछा कि अब तक कितना अवैध निर्माण गिराया है। इस पर निगम के कनिष्ठ अभियंता ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश की कि मस्जिद की तीन अवैध मंजिलें गिराने के आदेश जारी हुए थे। अभी तक मौके पर करीब 50 फीसदी ही काम हुआ है। सारा अवैध निर्माण अभी नहीं तोड़ा है। इस पर आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने पूछा कि जब मस्जिद कमेटी ने खुद दो माह के भीतर अवैध निर्माण हटाने की बात कही थी तो अब तक इस पर अमल क्यों नहीं किया।
क्यों पूरा अवैध निर्माण नहीं तोड़ा गया? यह क्या मजाक बना रखा है? इस पर मस्जिद कमेटी ने तर्क दिया कि आयुक्त कोर्ट से अवैध निर्माण गिराने के आदेश के तुरंत बाद मौके पर काम शुरू कर दिया था। ऊपरी दो मंजिलों का ज्यादातर हिस्सा गिराया जा चुका है। लेकिन अब ठंड के चलते मजदूर नहीं मिल रहे, जो मजदूर काम कर रहे थे, वह वापस गांव लौट चुके हैं। कमेटी ने इस काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। आयुक्त कोर्ट ने 15 मार्च तक मस्जिद की तीनों अवैध मंजिलें गिराने का काम पूरा करने के आदेश दिए हैं।
राजस्व रिकॉर्ड पेश करने के लिए मांगा समय
मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की जमीन के कब्जे से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड को पेश करने के लिए भी समय मांगा है। शनिवार को यह रिकॉर्ड कोर्ट में पेश नहीं किया गया। कमेटी ने कहा कि इस बारे में राजस्व एंट्री दुरुस्त होनी है। राजस्व विभाग को इस बारे में आवेदन दिया है। कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने बताया कि कोर्ट ने मस्जिद की निचली मंजिलों का रिवाइज नक्शा भी मांगा है ताकि इसे पास किया जा सके। कमेटी जल्द इसे नगर निगम में सौंपेगी। आयुक्त कोर्ट में शनिवार को संजौली के स्थानीय लोगों ने अपने अधिवक्ता के जरिये इस मामले में थर्ड पार्टी बनाने के लिए फिर आवेदन किया था। हालाकि, इसे आयुक्त कोर्ट ने दूसरी बार फिर रद्द कर दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 15 मार्च को होगी।
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