फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Shimla: legacy case resolution plan launched to settle tax related disputes

शिमला: कर संबंधी विवाद निपटाने के लिए विरासत मामले समाधान योजना शुरू

Mon, 14 Feb 2022 08:05 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Mon, 14 Feb 2022 08:05 PM IST
सार

राज्य कर और आबकारी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि डीलर योजना के पहले चरण के दौरान ब्याज और जुर्माने के स्थान पर 10 प्रतिशत की दर से निपटान शुल्क के साथ अपना देय कर जमा कर सकते हैं। 

विज्ञापन
Shimla: legacy case resolution plan launched to settle tax related disputes
माल और सेवा कर(सांकेतिक)

विस्तार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने माल और सेवा कर में शामिल अधिनियमों में लंबित मामलों और बकाया राशि के निपटान के लिए हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती योजना (विरासत मामले समाधान) 2021 आरंभ कर दी है। इससे करदाताओं को अनिवार्य दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। जीएसटी लागू होने के बाद भी करदाताओं के कर संबंधी मामलों के विवाद रह गए हैं। राज्य कर और आबकारी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि डीलर योजना के पहले चरण के दौरान ब्याज और जुर्माने के स्थान पर 10 प्रतिशत की दर से निपटान शुल्क के साथ अपना देय कर जमा कर सकते हैं।

विज्ञापन


इसकी अवधि 28 अप्रैल 2022 को समाप्त होगी। पहले चरण के दौरान आवेदन दाखिल करने में विफल रहने वाले डीलरों को निपटान शुल्क का भुगतान करना होगा। पहले चरण के दौरान लागू देय निपटान शुल्क का 150 प्रतिशत दूसरे चरण की अवधि 29 अप्रैल से 28 जून 2022 तक लागू होगी। योजना के तहत करदाता बकाया कर राशि का भुगतान कर सकते हैं और कानून के तहत किसी भी अन्य परिणाम से मुक्त हो सकते हैं। इससे करदाताओं को राहत मिलेगी और उन्हें ब्याज और जुर्माने के स्थान पर केवल निपटान शुल्क देना होगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्र डीलरों को अपने नजदीकी जिला, वृत्त कार्यालय में जाना होगा। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed