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Shimla District Court: निजी बस के कंडक्टर के आश्रित को 25.60 लाख रुपये मिलेगा मुआवजा

Thu, 08 Jun 2023 11:49 AM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Thu, 08 Jun 2023 11:49 AM IST
सार

अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजे की राशि 9 फीसदी ब्याज के साथ 30 दिन के भीतर अदा करने के आदेश दिए हैं।

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Shimla District Court verdict 25.60 lakh compensation to private bus conductor dependent
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जिला अदालत शिमला ने कृष्णा कोच बस के कंडक्टर के आश्रितों को 25.60 लाख रुपये का मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं। मोटर वाहन दुर्घटना प्राधिकरण शिमला ने चौपाल निवासी कमला देवी की याचिका को स्वीकार किया है। अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजे की यह राशि 9 फीसदी ब्याज के साथ 30 दिन के भीतर अदा करने के आदेश दिए हैं।

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मुआवजे के लिए दायर याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया कि उसका इकलौता बेटा कृष्णा कोच बस में कंडक्टर के तौर पर नौकरी करता था। 29 अक्तूबर 2018 को जब बस नवबहार से संजौली की तरह जा रही थी तो चालक की लापरवाही से बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में पवन शर्मा की मौत हो गई थी।
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अदालत को बताया गया कि वह कंडक्टर के तौर पर 15,000 रुपये मासिक कमाता था और कृषि से उसकी आय 85,000 रुपये थी। अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता केवल अपने बेटे की आय पर ही निर्भर थी। अदालत ने मामले से जुड़े तथ्यों और गवाहों के बयान के आधार पर यह निर्णय सुनाया।

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