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शिमला: चेस्टर हिल्स के खिलाफ रेरा में शिकायत वापस, अब नई याचिका दायर होगी

Fri, 30 Oct 2026 05:00 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला।
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 30 Oct 2026 05:00 AM IST
सार

ऑनलाइन आवेदन और कागजी दस्तावेजों के विवरण में विसंगतियां सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया। रेरा की दो सदस्यीय पीठ ने शिकायत वापस लेने का अनुरोध स्वीकार करते हुए शिकायतकर्ता को नियमों के तहत नए सिरे से याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। 

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Shimla: Complaint against Chester Hills with RERA withdrawn; a new petition will now be filed.
हिमाचल रेरा। - फोटो : संवाद

विस्तार

चेस्टर हिल्स के खिलाफ हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) में चल रहे मामले में शिकायतकर्ता ने अपनी मौजूदा शिकायत वापस ले ली है। ऑनलाइन आवेदन और कागजी दस्तावेजों के विवरण में विसंगतियां सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया। रेरा की दो सदस्यीय पीठ ने शिकायत वापस लेने का अनुरोध स्वीकार करते हुए शिकायतकर्ता को नियमों के तहत नए सिरे से याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। अब जरूरी दस्तावेजों और औपचारिकताओं को पूरा कर दोबारा शिकायत की जा सकेगी। हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के समक्ष विकास वर्मा एवं अन्य बनाम मैसर्स चेस्टर हिल्स एवं अन्य मामले की सुनवाई हुई।

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रेरा के अध्यक्ष आरडी धीमान और सदस्य विदुर मेहता की संयुक्त पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पीठ ने मामले से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की। इसमें पोर्टल पर दर्ज ऑनलाइन शिकायत और प्राधिकरण के समक्ष पेश की गई हार्ड कॉपी के विवरण में कई विसंगतियां सामने आईं। दोनों प्रतियों के तथ्यों और प्रारूप में अंतर पाया गया। इसके अलावा शिकायतकर्ता की ओर से एक अतिरिक्त शपथपत्र भी दाखिल किया गया था।

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इसके साथ कुछ अन्य दस्तावेज भी रिकॉर्ड पर पेश किए गए थे। रिकॉर्ड में सामने आई इन तकनीकी कमियों और दस्तावेजों के बीच अंतर के बाद शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने मौजूदा शिकायत वापस लेने का अनुरोध किया। उन्होंने पीठ से आग्रह किया कि शिकायतकर्ता को कमियां दूर कर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ नए सिरे से शिकायत दायर करने की स्वतंत्रता दी जाए। पीठ ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में इस अनुरोध पर विचार किया और शिकायत वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी।

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