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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sanjauli Mosque case: Waqf Board to file fresh petition, challenging district court's decision

संजौली मस्जिद मामला : वक्फ बोर्ड नए सिरे से दायर करेगा याचिका, जिला अदालत के फैसले को दी है चुनौती

Mon, 01 Dec 2025 05:32 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 01 Dec 2025 05:32 PM IST
सार

शिमला में संजौली मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने के फैसले के खिलाफ अब वक्फ बोर्ड नए सिरे से याचिका दायर करेगा। 

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Sanjauli Mosque case: Waqf Board to file fresh petition, challenging district court's decision
संजौली मस्जिद मामला। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने के फैसले के खिलाफ अब वक्फ बोर्ड नए सिरे से याचिका दायर करेगा। सोमवार को मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। मेंटेनेबिलिटी (याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं) पर सुनवाई होने से पहले ही वक्फ बोर्ड की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत से मामले को वापस लेने का अनुरोध किया और नए सिरे से याचिका दायर करने की अनुमति मांगी।

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इस पर न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी।

यह है मामला
साथ ही याचिका को कानून के प्रावधानों के तहत दायर करने की स्वतंत्रता दी। वक्फ बोर्ड ने शिमला नगर निगम आयुक्त और जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी है। पहले यह मामला शुक्रवार को सूचीबद्ध किया गया। वहीं नगर निगम की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि यह याचिका सुनने योग्य नहीं है, क्योंकि यह कानून के प्रावधानों के तहत दायर नहीं की गई है। सोमवार को इसकी मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई होनी थी। 30 अक्तबूर को जिला अदालत ने शिमला नगर निगम आयुक्त के 3 मई 2025 के उन आदेशों को सही ठहराया था, जिसमें निगम आयुक्त ने पूरी मस्जिद को अवैध बताते हुए पूरा ढांचा हटाने के आदेश दिए थे। मगर इन आदेशों को वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में चुनौती दी। जिला अदालत ने सुनवाई के दौरान निगम आयुक्त के आदेशों को सही ठहराया और 30 दिसंबर तक अवैध ढांचे को गिराने के निर्देश दिए।

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