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Himachal News: रोहित ठाकुर बोले- बीएड धारक जेबीटी अध्यापकों को नौकरी से नहीं निकालेंगे
Wed, 11 Oct 2023 10:01 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 11 Oct 2023 10:01 AM IST
सार
रोहित ने कहा कि बीएड डिग्री वाले जो जेबीटी लगे हैं, उन्हें सरकार नहीं निकालेगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से पहले इन शिक्षकों को नियुक्त किया है।
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शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जेबीटी पदों पर नियुक्त बीएड डिग्री धारकों को सरकार नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। करीब 100 नियुक्तियां पुराने नियमों के अनुसार हुई है। कांग्रेस सरकार किसी को भी नौकरी से निकालने में विश्वास नहीं रखती। भविष्य में होने वाली जेबीटी की भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही नियमों का पालन करते हुए नियुक्तियां दी जाएंगी। यह बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत में कही। रोहित ने कहा कि बीएड डिग्री वाले जो जेबीटी लगे हैं, उन्हें सरकार नहीं निकालेगी।
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से पहले इन शिक्षकों को नियुक्त किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के मामले को लेकर जल्द कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। एसएमसी शिक्षकों के साथ सरकार की पूरी सहानुभूति है। इनके मामले का हल निकाल रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने वेतन बढ़ाया है। कानूनी दायरे में एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के बारे में विचार किया जा रहा है। शिक्षक कुछ समय के लिए धैर्य रखें। इसका समाधान निकाला जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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बीआरसीसी नियुक्ति के नियमों पर आज हो सकता है फैसला
शिक्षा विभाग में बीआरसीसी नियुक्ति के नियमों काे लेकर बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में फैसला हो सकता है। प्रदेश सरकार ने कुछ माह पहले बीआरसीसी के भर्ती नियमों को बदलने का फैसला लिया था। नई भर्ती पर भी रोक लगा दी थी। अब बुधवार को कैबिनेट बैठक से नए नियमों को मंजूरी मिलते ही बीआरसीसी की भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा।
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4700 प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए करना होगा इंतजार
स्कूलों में 4700 प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अभी और इंतजार करना होगा। बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव नहीं जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि यह मामला जटिल है। भविष्य में कानूनी दिक्कतें ना आएं, इसके लिए प्रस्ताव पर गहन मंथन किया जा रहा है। एनसीटीई के नियमों के अनुसार ही भर्ती की जाएगी। मान्यता प्राप्त नर्सरी टीचर ट्रेनिंग संस्थानों से प्रशिक्षण लेने वालों को ही प्राथमिकता मिलेगी।