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चार जिलों में स्ट्रीट फूड के लिए चिह्नित होंगी सड़कें, निर्देश जारी
Mon, 18 Nov 2019 04:49 AM IST
अरविन्द ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Mon, 18 Nov 2019 04:49 AM IST
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स्ट्रीट फूड
- फोटो : getty images
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सड़कों पर बिकने वाला स्ट्रीट फूड अब निर्धारित स्थानों पर ही बिक सकेगा। जिला प्रशासन इसके लिए सड़कों को चिह्नित करने में जुट गया है। सड़क निर्धारित होने के बाद यहां स्टाल लगाने वाले वेंडरों का पंजीकरण किया जाएगा और उसके बाद लोग स्ट्रीट फूड का मजा ले सकेंगे। शुरुआती चरण में प्रदेश के चार जिलों मंडी, शिमला, सोलन और कांगड़ा में यह स्ट्रीट फूड योजना लागू होगी।
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आने वाले समय में इसे बाकी शहरों में भी लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में संबंधित जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने स्वच्छता और गुणवत्तापूर्ण खाना लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से सड़क किनारे खाना बेचने वाले वेंडरों के लिए जगह चिह्नित करने की योजना बनाई।
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निर्देश के तहत प्रदेश के स्वास्थ्य सुरक्षा निदेशालय ने मंडी, सोलन, शिमला और कांगड़ा में उन सड़काें व स्थानों को चिह्नित करने के लिए कह दिया है, जिसे वेंडर जोन कहा जा सके। यहां सड़क किनारे बिकने वाले स्ट्रीट फूड के स्टाल लगाने के लिए पंजीकरण कर स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने कहा कि जिलों को स्थान चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं।
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