हजारों अनुबंध कर्मचारियों को मिला तोहफा, नौकरी हो गई पक्की
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हिमाचल सरकार ने 31 मार्च तक तीन साल का अनुबंध पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वीरवार को सरकार ने नियमितीकरण के नियम और शर्तें भी तय कर दी हैं। वहीं, 30 सितंबर 2017 को तीन साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को 1 अक्तूबर से रेगुलर किया जाएगा।
आदेश से हजारों की संख्या में अनुबंध कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल दिवस पर अनुबंध अवधि पांच से तीन साल करने की घोषणा की थी। मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लगने के बाद अब कार्मिक विभाग ने नियमितीकरण के आदेश के अलावा नियम और शर्तें भी तय कर दी हैं। इसमें विभागीय भर्ती और प्रमोशन नियमावली को आधार बनाया जाएगा।
नियमानुसार ये प्रमाण पत्र देने होंगे
अभ्यर्थी को नियमानुसार मेडिकल सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाना होगा। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के अनुसार चरित्र, जन्म तिथि और अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। नियमितीकरण के लिए हर विभाग की अलग अलग स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी।
नियमित होने वाले कर्मचारी को पद के न्यूनतम टाइम स्केल पर तैनाती मिलेगी। कर्मचारी के नियमित होने के बाद उसकी तैनाती प्रदेश में किसी भी स्थान पर की जा सकती है। नियमितीकरण आदेश की तिथि से ही कर्मचारी को सेवा संबंधित लाभ मिलेंगे। प्रदेश में सरकारी विभागों के अलावा निगमों और विभिन्न बोर्डों में चालीस हजार कर्मचारी अनुबंध पर सेवाएं दे रहे हैं।