हिमाचल में 10 जेबीटी से रिकवरी के आदेश निरस्त
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प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने 10 जेबीटी से शिक्षा विभाग की ओर से वसूली करने के आदेशों को निरस्त कर दिया है। जबकि इनमें से पांच अध्यापकों से वसूल कर ली गई राशि को भी तीन माह के भीतर लौटाने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के सदस्य (न्यायिक) डीके शर्मा ने मंडी सर्किट बैंच के दौरान हमीरपुर जिले के भोरंज खंड के 10 जेबीटी बलदेव चंद, हरबंस लाल, नरोत्तम लाल, सोम लता, श्रीराम, कमलेश कुमार शर्मा, कुलदीप चंद, सुरेश कुमार, वीर सिंह और जगदीश चंद की याचिकाओं को स्वीकारते हुए शिक्षा विभाग की ओर से उनसे वसूली करने के आदेशों को निरस्त कर दिया है।
ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता बलदेव चंद, हरबंस लाल, नरोत्तम लाल, सोम लता, श्री राम से वसूली कर ली गई राशि तीन माह में लौटाने के आदेश दिए।
अधिवक्ता एसपी चटर्जी के माध्यम से ट्रिब्यूनल में दायर याचिकाओं के अनुसार विभाग ने अध्यापकों को नोटिस जारी कर उनसे रिकवरी करने के आदेश जारी किए थे। याचिकाकर्ताओं ने इन आदेशों को ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी।