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पढ़िए, वीरभद्र कैबिनेट के 25 बड़े फैसले, जनता को दिए कई तोहफे

Thu, 06 Oct 2016 12:01 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Thu, 06 Oct 2016 12:01 AM IST
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सीएम वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जनता से जुड़े 25 से ज्यादा बड़े फैसले लिए गए हैं। सेना के बहादुर जवानों पर भी सरकार मेहरबान हुई है। शौर्य पुरस्कार विजेताओं को दिए जाने वाले वित्तीय लाभों को संशोधित करने को भी मंजूरी दी गई है।

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इसके अंतर्गत परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेताओं को मिलने वाले अनुदान को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये एकमुश्त किया गया है। वार्षिक भत्ते को 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया गया है।
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महावीर चक्र विजेताओं को मिलने वाले एकमुश्त अनुदान को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये और वार्षिकी को एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में ये घोषणाएं की थीं। कैबिनेट ने अन्य शौर्य पुरस्कार विजेताओं की वार्षिक मदद बढ़ाने को भी मंजूरी दी।

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पंचायतों में 8 में से 6 कमेटियां खत्म

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प्रदेश सरकार ने पंचायतों की 8 में से 6 कमेटियों को खत्म कर दिया है। अब वर्क और वित्त कमेटी 2 कमेटी  पंचायतों के विकास कार्य के निर्णय ले सकेंगी। खत्म की गई कमेटी में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कमेटी, फारेस्ट कमेटी, एजुकेशन, ग्रामीण विकास एवं कृषि उत्पादन समिति, सिंचाई जन स्वास्थ्य और नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कमेटी शामिल है।

प्रदेश सरकार ने पंचायती राज विभाग एक्ट 1995 में संशोधन किया है। बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक ने इसे मंजूरी दी है। एक्ट में किए गए संशोधन में अब लोग जिला परिषद, बीडीसी और पंचायतों के जुर्माने से संबंधित निर्णय को बीडीओ, पंचायत अधिकारी और डायरेक्टर के पास चुनौती दे सकेंगे।

पंचायत की ओर से किए गए जुर्माने को लेकर लोग जिला पंचायत अधिकारी, बीडीसी सदस्यों की ओर से किए गए जुर्माने की बीडीओ और जिला परिषद की ओर से लगाए गए जुर्माने के फैसले के लिए लोग निदेशक पंचायती राज विभाग के पास चुनौती दे सकेंगे। इससे पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। व्यक्ति का पक्ष सुनने के लिए प्रदेश सरकार ने अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की है ताकि व्यक्ति के पक्ष को सुनकर फैसला दिया जा सके।

वीरभद्र कैबिनेट ने लिए जनता से जुड़े ये बड़े फैसले

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- मंत्रिमंडल ने पालमपुर के थुरल के तहत स्वास्थ्य उप केंद्र कोटलु को स्तरोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने और इसके लिए तीन पदों को सृजित करने को मंजूरी दी।

-सिरमौर जिले के हाब्बन स्वास्थ्य उपकेंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और यहां तीन पदों को सृजित करने की मंजूरी दी है।

- बिलासपुर जिला के पेहड़वीं में स्वास्थ्य उप केंद्र और मैहरी-काथला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को मंजूरी।

- मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सोलन जिले के गुलरवाला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामशहर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को मंजूरी।

- कुल्लू जिले की ग्राम पंचायत देहरा के मोइन, ग्राम पंचायत तलूना के हरिपुर, आनी के काशठा निथर के दमेश और दलाश के सोईधार में पशु औषधालय खोलने को स्वीकृति।

किन्‍नौर, कुल्‍लू और कांगड़ा को भी तोहफे

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- भारतीय स्टेट बैंक चंबा के पक्ष में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान भवन के निर्माण के लिए पट्टे पर भूमि देने को स्वीकृति, जिससे बेरोजगार शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके।

-उप तहसील आनी को तहसील के रूप में स्तरोन्नत करने की मंजूरी।

- किन्नौर जिले के भावानगर में उपमंडलीय पुलिस कार्यालय को पुलिस उपाधीक्षक और सहायक स्टाफ सहित खोलने को मंजूरी।

- पुलिस थाना सुजानपुर को निरीक्षक स्तर पर स्तरोन्नत करने को मंजूरी।

- कांगड़ा जिले की ग्राम पंचायत सिल्ह क्षेत्र को पुलिस थाना खुंडियां के तहत पुलिस चौकी मझीन के बजाय पुलिस थाना ज्वालामुखी में शामिल करने का निर्णय।

स्वास्‍थ्य सेवाएं मजबूत करने को लिए ये फैसले

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-ज्वालामुखी के मझीन और लागड़ू पशु औषधालय को स्तरोन्नत करने एवं आवश्यक पदों के सृजन को मंजूरी।

- बिलासपुर जिले के पशु औषधालय दधोल, कपाहाड़ा को स्तरोन्नत और आवश्यक पदों के सृजन को स्वीकृति।

- मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप शिमला जिला के मैहली गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने और दो पद सृजित करने का फैसला।

- आईजीएमसी शिमला के विभिन्न विभागों में संकाय के चार पदों को स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है, जिससे डा. वाईएस परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज नाहन में वरिष्ठ संकाय सदस्यों की कमी को पूरा किया जा सके।

- दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला में ट्रॉमा सेंटर खोलने की संभावना का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए।

 

मनोरंजन कर से मुक्त होंगे नए सिनेमाघर

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प्रदेश में निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए भी अहम फैसला हुआ। प्रदेश में खुलने वाले नए सिनेमाघरों को अब पांच साल तक कोई मनोरंजन कर नहीं चुकाना होगा। अभी तक नए और पुराने सभी तरह के मनोरंजन के साधनों के लिए दस प्रतिशत मनोरंजन कर चुकाना होता था।

सरकार ने अब नए सिनेमा घरों को बढ़ावा देने के लिए यह कवायद की है। ये फैसला सीएम की बजट घोषणा को पूरा करने के लिए लिया गया है। आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने कहा कि मनोरंजन कर मुक्त होने के बाद अब प्रदेश में कई सिनेमाघर खुलने की उम्मीद है।

नियम पूरे नहीं करने पर ये चार प्रोजेक्ट रद्द

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राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में स्थित चार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रद्द कर दिए हैं। हिम ऊर्जा की सिफारिश के अनुसार दिशा निर्देशों के पालन में असफल रहने के चलते प्रोजेक्ट रद्द करने का फैसला लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के सेरीनाला लघु जलविद्युत परियोजना (2.50 मेगावाट), कांगड़ा के मलिन दो (0.50 मेगावाट), मंडी जिला की टिक्कर (1.00 मेगावाट) तथा कांडी (0.90 मेगावाट) परियोजना को रद्द किया है।

बिजली प्रोजेक्ट लेने को प्रति मेगावाट देने होंगे 25 हजार

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गैर हिमाचली को हिमाचल में स्थित बिजली प्रोजेक्टों में हिस्सेदारी लेने के लिए फीस चुकानी होगी। बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में गैर हिमाचली पर प्रोजेक्ट के शेयर खरीदने के लिए प्रति मेगावाट 25 हजार रुपये फीस वसूलने का फैसला लिया गया। ऐग्रीमेंट साइन करने के समय ही यह फीस चुकानी पड़ेगी।

मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि दो मेगावाट क्षमता तक की परियोजनाओं का 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत का हिस्सा और दो मेगावाट से लेकर पांच मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं की 49 प्रतिशत से 51 प्रतिशत की भागीदारी गैर हिमाचली प्रमोटरों को बेचने या हस्तांतरित करने पर त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करते समय 25000 रुपये का शुल्क प्रति मेगावाट की दर से परियोजना के हस्तांतरण करने पर जमा करवाना होगा। इस फैसले को जल विद्युत नीति 2006 में भी शामिल किया गया है।

जेई और तकनीकी सहायकों की वित्तीय शक्तियों में इजाफा

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प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग में तैनात तकनीकी सहायकों की वित्तीय शक्तियों में बढ़ोतरी की है। अब तकनीकी सहायक को 3 लाख के विकास कार्यों को स्वीकृति किए जाने की शक्तियां दी गई हैं, जबकि जूनियर इंजीनियर 3 लाख के बजाए अब पांच लाख तक के विकास कार्यों को स्वीकृति दे सकेंगे।

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