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किसानों के हक में फैसला, रेलवे को देने होंगे पौने नौ करोड़

Thu, 18 Jun 2015 08:58 AM IST
Updated Thu, 18 Jun 2015 08:58 AM IST
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railway have to pay 9 crore to farmers.

अदालत ने जमीन अधिग्रहण मामले में एक बार फिर से रेलवे को फटकार लगाई है। अब रेलवे को किसानों को जल्द ही पौने नौ करोड़ का मुआवजा देना पड़ेगा। मामला हिमाचल के ऊना का है। यहां एडीजे-2 विकास भारद्वाज की अदालत ने जमीन अधिग्रहण मामले में एक बार फिर से रेलवे को फटकार लगाई है।

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अदालत ने रेलवे को ठठल और अंब के प्रतापनगर निवासी किसानों के 16 मामलों में करीब पौने नौ करोड़ रुपये की राशि जमा करवाने के आदेश दिए हैं। किसानों की ओर से केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अरुण सैणी ने बताया कि ठठल निवासी करीब सौ किसानों के 14 मामलों में लगभग साढ़े आठ करोड़ रुपये का मुआवजा केस की आगामी सुनवाई 25 जुलाई को जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
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11 अगस्त तक जमा करना होगा पैसा

railway have to pay 9 crore to farmers.

वहीं, प्रताप नगर निवासी दो किसानों जीत सिंह और रत्न चंद की 22 लाख के करीब मुआवजा राशि 11 अगस्त तक जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने रेलवे को जीत सिंह की मुआवजा राशि के रूप में 17 लाख और रत्न चंद को करीब 5 लाख रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं।

एडीजे-2 विकास भारद्वाज ने रेलवे को इन सभी केसों में किसानों की मुआवजा राशि का भुगतान आगामी सुनवाई में करने के सख्त निर्देश दिए हैं। गौर रहे कि ऊना में रेलवे ट्रैक के लिए सैकड़ों किसानों की भूमि अधिगृहीत की गई है। इसमें उन्हें काफी कम मुआवजा दिया गया है। किसानों ने रेलवे से उचित मुआवजा हासिल करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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