{"_id":"606466724b1b43060c2068fd","slug":"public-holiday-declared-on-seven-april-in-election-areas","type":"story","status":"publish","title_hn":"चुनाव वाले क्षेत्रों में सात अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चुनाव वाले क्षेत्रों में सात अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित
Wed, 31 Mar 2021 05:39 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 31 Mar 2021 05:39 PM IST
विज्ञापन
हिमाचल सरकार
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हिमाचल प्रदेश में चुनाव वाले क्षेत्रों में सात अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। नगर निगम धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन, पंचायती राज संस्थाओं के जिला शिमला के विकास खंड चौपाल, टुटू और जिला मंडी के विकास खंड धर्मपुर, जिला शिमला की चिड़गांव, नेरवा, जिला कुल्लू की आनी, निरमंड, जिला सोलन की कंडाघाट और जिला ऊना की अंब नगर पंचायतों के आम चुनाव सात अप्रैल को होने हैं।
विज्ञापन
इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंतर्गत इन क्षेत्रों में सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान और दुकानें मतदान के दिन बंद रहेंगी। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए यह वैतनिक अवकाश होगा। जो कर्मचारी प्रदेश के विभिन्न स्थानों में कार्य कर रहे हैं और पंचायती राज संस्थाओं में मतदान करने के पात्र हैं, उनको संबंधित अधिष्ठाता अधिकारी से मतदान करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और उसे प्रस्तुत करने पर कर्मचारी को विशेष अवकाश दिया जा सकता है।
विज्ञापन