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प्रॉपर्टी टैक्सः भवनमालिकों को मिली बड़ी राहत
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Wed, 29 Oct 2014 10:23 AM IST
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राजधानी में यूनिट एरिया मेथड से प्रापर्टी टैक्स पहली अप्रैल 2014 से वसूला जाएगा। दिसंबर महीने में प्रापर्टी टैक्स के बिल जारी होंगे। नगर निगम ने टैक्स का सर्वे करने वाली परुडा कंपनी को नवंबर महीने में कामकाज संभालने के आदेश दे दिए हैं। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह से उपभोक्ताओं को बिल जारी करने का काम शुरू हो जाएगा।
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नवंबर माह में प्रापर्टी टैक्स वसूलने की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। पुराने शहर के 28556 भवन मालिकों को नगर निगम अब संशोधित बिल जारी नहीं करेगा। भवन मालिकों पर साल 2014-15 से ही यूनिट एरिया मेथड लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने फरवरी 2012 से शहर में यूनिट एरिया मेथड लागू किया है।
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लेकिन इसका विरोध होने के चलते हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद साल 2012-13 और 2013-14 का टैक्स पुरानी पद्धति से वसूला गया है। नगर निगम मेथड लागू होने पर भवन मालिकों को संशोधित बिल भेजने की बात कहता आया है। लेकिन अब पुराने शहर के भवन मालिकों को संशोधित बिल नहीं दिए जाएंगे।
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18948 भवन मालिकों को राहत
राजधानी के मर्ज एरिया वार्डों के 18948 भवन मालिकों को नगर निगम के इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। मर्ज एरिया वार्ड ढली, चम्याणा, मल्याणा, पटयोग (न्यू शिमला), टुटू और कसुम्पटी के भवन मालिकों को फरवरी 2012 से यूनिट एरिया मेथड के आधार पर प्रापर्टी टैक्स नहीं चुकाना होगा। इन क्षेत्रों में अप्रैल 2014 से प्रापर्टी टैक्स वसूला जाएगा। सहायक आयुक्त नरेश ठाकुर ने कहा है कि परुडा कंपनी को दिसंबर महीने से प्रापर्टी टैक्स के बिल जारी करने के आदेश दिए हैं।
इन्हें मिलेगी छूट
ग्रीन एरिया, कृषि भूमि, घासनी, आम रास्ते और गैर मुमकिन भूमि को प्रापर्टी टैक्स से छूट दी है। इसके अलावा एकल महिला, विधवा, विकलांग, 70 साल की आयु से अधिक बुजुर्गों, एससी/एसटी बीपीएल को प्रापर्टी टैक्स में 50 फीसदी छूट दी जाएगी। सेल्फ यूज वालों को दो सौ रुपये से 800 रुपये तक टैक्स लगाया जाएगा।