हाईकोर्ट पहुंचीं प्रियंका गांधी, किया अवमानना का केस
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिमला के छराबड़ा में खरीदी जमीन की सूचना आरटीआई में देने के मामले में राज्य सूचना आयोग के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की है। याचिका में प्रियंका गांधी ने मुख्य सूचना आयुक्त भीम सेन, सूचना आयुक्त केडी बातिश और सूचना मांगने वाले आरटीआई कार्यकर्ता देवाशीष भट्टाचार्य को निजी तौर पर प्रतिवादी बनाया है।
याचिका में आरोप लगाया है कि गत सात जुलाई को प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के उस निर्णय के अमल पर रोक लगा दी थी जिसके तहत आयोग ने डीसी और एसडीएम शिमला को दस दिन की अवधि में जमीन की सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश दिए थे। लेकिन राज्य सूचना आयोग ने इस मामले पर सुनवाई जारी रखी।
ये है पूरा मामला
डीसी और एसडीएम शिमला से प्रियंका की जमीन मामले का सारा रिकार्ड भी आगामी 20 अगस्त को तलब किया। हालांकि, प्रार्थी ने हाईकोर्ट के पारित स्थगन आदेश के बारे में सूचित किया था।
गौरतलब है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य सूचना आयोग के 29 जून के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी। आयोग ने डीसी और एसडीएम शिमला को दस दिन में प्रियंका गांधी की जमीन के बारे में प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के इस फैसले पर अमल करने पर रोक लगा दी थी।