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प्रशांत भूषण ने दी डीसी के फैसले को चुनौती

Sun, 16 Nov 2014 02:29 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, धर्मशाला
ब्यूरो/अमर उजाला, धर्मशाला Updated Sun, 16 Nov 2014 02:29 PM IST
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Prashant Bhushan land lease case.

पालमपुर के कंडवाड़ी में एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम का भू सौदा रद्द कर जमीन सरकार में निहित करने के डीसी कांगड़ा के फैसले के खिलाफ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने मंडलायुक्त कोर्ट धर्मशाला में अपील दायर की है। मंडलायुक्त कोर्ट में अधिवक्ता प्रशांत ने डीसी के फैसले को चुनौती दी है। मंडलायुक्त कोर्ट में मामले की सुनवाई दो दिसंबर 2014 को होगी।

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कलेक्टर ने 17 सितंबर 2014 को फैसला सुनाते हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण के भू सौदे को रद्द करते हुए उनके कंडवाड़ी स्थित शिक्षक संस्थान की 6.09 हेक्टेयर जमीन को सरकार में निहित करने के आदेश दिए थे। इन आदेशों में कहा गया था कि प्रशांत भूषण ने धारा 118 के तहत मिली मंजूरी की शर्तों की अवहेलना की और निर्धारित दो साल की अवधि में इस जमीन पर कोई काम नहीं किया।
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कलेक्टर ने तहसीलदार पालमपुर को इस जमीन का कब्जा लेने के आदेश भी दिए थे। हालांकि प्रशासन ने अभी तक कब्जा नहीं लिया है। कंडवाड़ी की ये जमीन कुमुद भूषण एजुकेशनल सोसाइटी के नाम पर है। प्रशांत भूषण इस सोसाइटी के सचिव हैं।
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