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गैर कानूनी है पुलिस एसोसिएशन : डीजीपी

Fri, 11 Apr 2014 11:19 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Fri, 11 Apr 2014 11:19 AM IST
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Police Association is illegal: DGP

पुलिस विभाग ने हिमाचल प्रदेश पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन को गैरकानूनी करार दिया है। पुलिस प्रमुख ने रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं को पत्र लिखकर एसोसिएशन की मान्यता को रद्द करने की मांग की है।

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विभाग ने रमेश चौहान की अध्यक्षता वाली इस एसोसिएशन को गैर कानूनी करार देते हुए इसकी मान्यता समाप्त करने की सिफारिश की है।

डीजीपी संजय कुमार ने बताया कि पुलिस एक्ट में कहीं भी इस तरह की एसोसिएशन बनाने का प्रावधान नहीं है। उन्होंने बताया कि रमेश चौहान को वर्ष 2009 में पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया है।
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उन पर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर पुलिस में नौकरी हासिल करने के आरोप साबित हो चुके हैं। विभाग के अनुसार जिस मांग को लेकर कथित एसोसिएशन मांग कर रही है, उसे सरकार पहले रिवाइज कर चुकी है।
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