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जहरीली शराब मामला: तीन और गिरफ्तार, कांगड़ा और बीबीएन में 6126 पेटियां बरामद

Thu, 27 Jan 2022 08:50 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी/ सोलन/ कांगड़ा/हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी/ सोलन/ कांगड़ा/हमीरपुर Published by: Krishan Singh Updated Thu, 27 Jan 2022 08:50 PM IST
सार

सुंदरनगर में जहरीली शराब से सात लोगों की मौत के बाद मामले में पुलिस और आबकारी एवं कराधान विभाग की कार्रवाई जारी है। एसआईटी ने साजिश रचने के आरोप में दो और आरोपियों को पकड़ा है। आरोपी अजय ग्रोवर को मनीमाजरा और संतोष कुमार को बद्दी से गिरफ्तार किया गया है। 

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Poisonous Liquor Case: Three more arrested, 6126 boxes recovered in Kangra and BBN
जहरीली शराब मामले में तीन और गिरफ्तार(सांकेतिक) - फोटो : Social Media

विस्तार

 हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर में जहरीली शराब से सात लोगों की मौत के बाद मामले में पुलिस और आबकारी एवं कराधान विभाग की कार्रवाई जारी है। एसआईटी ने साजिश रचने के आरोप में दो और आरोपियों को पकड़ा है। आरोपी अजय ग्रोवर को मनीमाजरा और संतोष कुमार को बद्दी से गिरफ्तार किया गया है। वहीं, हमीरपुर में भी एक गिरफ्तारी हुई है। आरोपी की पहचान राजीव कुमार निवासी गांव पदियाण डाकघर व तहसील बलद्वाड़ा जिला मंडी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब के लिए स्प्रिट सप्लाई करने में इनका भी हाथ है। इनमें से अजय ग्रोवर सिरमौर की एक शराब की फैक्ट्री का 31 अक्तूबर 2021 से पहले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भी रह चुका है। अब तक इस मामले में 15 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सबसे पहले धरे गए चार आरोपियों को 29 तक पुलिस रिमांड मिली है। नौ आरोपी 31 तक पुलिस रिमांड में हैं। गुरुवार को गिरफ्तार आरोपियों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा। 

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उधर, आबकारी एवं कराधान विभाग ने कांगड़ा और बीबीएएन (सोलन) में 6126 अवैध शराब की पेटियां पकड़ी हैं। शक के दायरे में आए जोगिंद्रनगर ग्लू बाटलिंग प्लांट में गायब स्प्रिट और एक्सेस ब्लैंड के मामले की जांच में मिले सुराग के बाद यह सफलता मिली है। सूत्रों के अनुसार जहरीली शराब के आरोपियों से की गई पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जहरीली शराब का स्टॉक ऊना, हमीरपुर, मंडी और बीबीएन में आरोपियों के संपर्क वाले ठेकों या करीबियों के पास डंप हो सकता है। निशानदेही पर मुख्य आरोपियों में से एक कालू की गाड़ी ने जहरीली शराब की 19 पेटियां भी पकड़ी जा चुकी हैं। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त यूनुस खान ने सभी लाइसेंसधारियों को आदेश दिया है कि जब तक स्टॉक का पास व बिलों के हिसाब से स्टॉक  व सेल रजिस्टर से मिलान नहीं हो जाता, तब तक देसी शराब को अपनी सुपुर्दारी में रखें व इसकी किसी भी प्रकार से बिक्री न करें। मामलों की पूर्ण छानबीन की जाएगी व अनियमितता पर दोषियों के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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