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Paonta Sahib: ज्यादा लोड मिलने, फर्जी मीटर लगाने पर बिजली बोर्ड के रिटायर कर्मचारी पर 13.40 लाख जुर्माना

Tue, 25 Jun 2024 06:43 PM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, पांवटा साहिब (सिरमौर)।
संवाद न्यूज एजेंसी, पांवटा साहिब (सिरमौर)। Published by: अंकेश डोगरा Updated Tue, 25 Jun 2024 06:43 PM IST
सार

एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को फर्जी मीटर लगाने महंगे पड़ गए। सहायक अभियंता बिजली बोर्ड पांवटा साहिब की टीम ने करीब 13.40 लाख जुर्माना लगाया है।

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Paonta Sahib Retired employee of electricity board fined Rs 13.40 lakh
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

सहायक अभियंता बिजली बोर्ड पांवटा साहिब की टीम ने स्वीकृत से ज्यादा लोड मिलने और फर्जी मीटर लगाने पर बोर्ड के ही एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को करीब 13.40 लाख जुर्माना लगाया है। साथ ही उक्त उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन भी काट दिया है। इस मामले में बिजली बोर्ड ने पुलिस थाना पांवटा साहिब में भी कार्रवाई के लिए शिकायत दी है।

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सूत्रों के अनुसार पांवटा साहिब के बद्रीपुर क्षेत्र में पिछले दिनों लोड बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण ट्रांसफार्मर बार-बार जल रहा था। इसके बाद बोर्ड की टीम ने कुछ स्थानों पर रुटीन निरीक्षण किया। 18 जून को सहायक अभियंता अंकुर शर्मा के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंता अमन यादव, अमित कुमार व गौरव तथा एएलएम राजेंद्र सिंह व गुलशन टीम में शामिल रहे। क्षेत्र में बिजली बोर्ड के सेवानिवृत कर्मचारी के मकान में निरीक्षण के दौरान घरेलू मीटर का स्वीकृत लोड 2.24 किलोवाट था, जबकि कनेक्टिड लोड 27.52 किलोवाट मिला। बोर्ड ने इंडियन इलेक्ट्रसिटी एक्ट के सेक्शन-126 के तहत कार्रवाई करते हुए 3,55,148.50 रुपये जुर्माना किया है। इसी उपभोक्ता के खिलाफ दूसरे मीटर के मामले में बोर्ड की टीम ने पाया कि मीटर बोर्ड से जारी ही नहीं किया गया है। फर्जी मीटर लगाने पर 9,85,475.85 रुपये जुर्माना किया गया है।
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बिजली बोर्ड के सहायक अभियंता सब डिविजन (एक) पांवटा साहिब अंकुर शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। डीएसपी पांवटा साहिब अदिति सिंह ने कहा कि बिजली बोर्ड से लिखित शिकायत मिली है। अभी मामला दर्ज नहीं हुआ है। शिकायत की जांच होगी।
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उपभोक्ता की उच्च न्यायालय में याचिका रद्द
बिजली बोर्ड के सहायक अभियंता सब डिविजन (एक) पांवटा साहिब अंकुर शर्मा ने कहा कि उपभोक्ता इस मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला में चला गया था। लेकिन, माननीय न्यायालय ने सोमवार को उपभोक्ता की याचिका रद्द कर दी है। उपभोक्ता इस मामले में एक्ट के तहत बिजली बोर्ड के सहायक अभियंता या हायर अथारिटी से अपील कर सकता है।
 

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