फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Panchayat secretaries-assistant, employment servants will have to mark their attendance

हिमाचल: पंचायत सचिव-सहायक, रोजगार सेवकों की लगेगी हाजिरी, टूअर की देनी होगी जानकारी

Mon, 21 Oct 2024 10:52 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Mon, 21 Oct 2024 10:52 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति ने पंचायत सचिवों, पंचायत सहायकों, तकनीकी सहायकों और रोजगार सेवकों के पंचायतों से गायब रहने की शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लिया है। 

विज्ञापन
Panchayat secretaries-assistant, employment servants will have to mark their attendance
पंचायत - फोटो : संवाद

विस्तार

ग्राम पंचायतों से पंचायत सचिव अब बिना काम गायब नहीं रह सकेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति ने पंचायत सचिवों, पंचायत सहायकों, तकनीकी सहायकों और रोजगार सेवकों के पंचायतों से गायब रहने की शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लिया है।   पंचायत कर्मचारियों के गायब रहने से लोगों को परेशानी न झेलनी पड़े, इसके लिए पंचायतीराज विभाग ने पंचायत सचिव (राजस्व विभाग और जिला परिषद), पंचायत सहायक, तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सेवक की पंचायत में उपस्थिति और निगरानी के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

विज्ञापन


पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सेवकों के लिए पंचायत स्तर पर उपस्थिति रजिस्टर बनाना अनिवार्य किया गया है, जिसे प्रधान अथवा उप प्रधान सत्यापित और हस्ताक्षरित करेंगे। कर्मचारियों का वेतन उपस्थिति रजिस्टर के आधार पर तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। पंचायत सचिव और सहायक प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। 
विज्ञापन


यदि किसी सचिव और सहायक को एक से अधिक ग्राम पंचायत का कार्यभार दिया गया है, तो खंड विकास अधिकारी निर्धारित करेंगे कि किस पंचायत में किस दिन सचिव और सहायक उपलब्ध होंगे। इसकी सूची पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करनी भी अनिवार्य की गई है। खंड विकास अधिकारियाें को नियमित रूप से ग्राम पंचायतों में कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन

अगर पंचायत कर्मी किसी अन्य पंचायत के दौरे पर हैं तो इसकी जानकारी भी पंचायत के नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करनी होगी और प्रस्तावित दौरे के कार्यक्रम से खंड विकास अधिकारी को अवगत करवाना होगा।

 

पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सेवक की दौरा डायरी और उपस्थिति विवरण प्रधान की ओर से सत्यापित कर हर महीने बीडीओ कार्यालय में जमा करवानी होगी। पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और ग्राम रोजगार सेवक, प्रधान, बीडीओ, पंचायत निरीक्षक, सामाजिक शिक्षा और ब्लॉक योजना अधिकारी (एसईबीपीओ), महिला सामाजिक शिक्षा आयोजक और जेई के टेलीफोन नंबर प्रत्येक ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने अनिवार्य किए गए हैं।  ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज निदेशालय के अधिकारी, उपायुक्त, एडीसी, उप निदेशक, डीपीओ, बीडीओ  ग्राम पंचायत के अधिकारियों की उपस्थिति और कार्यप्रणाली का निरीक्षण और निगरानी करने के लिए किसी भी ग्राम पंचायत का औचक दौरा करें।

पंचायतीराज विभाग के पंचायतों से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों की पंचायत में उपस्थिति और निगरानी के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। निरीक्षण करने की भी व्यवस्था की गई है। - राजेश शर्मा सचिव, पंचायतीराज विभाग


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed