नई शर्त! चुनाव लड़ना है तो खानी होगी भांग न पीने-पिलाने की कसम
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हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए खड़े होने वाले उम्मीदवारों को कसम खानी होगी कि वे न भांग पीएंगे और न ही पिलाएंगे। नामांकन पत्र के साथ पंचायती राज चुनाव नियमों में राज्य सरकार ने ये नई शर्त जोड़ी है। प्रत्याशियों को यह लिखकर देना होगा कि वे न तो नारकोटिक्स को अपनाएंगे और न ही इसे उगाएंगे। पंचायत समिति के लिए नामांकन 15, 16 और 17 दिसंबर को भरे जाएंगे। ये 11 से 3 बजे तक जिला चुनाव अधिकारी की ओर से निर्धारित स्थानों पर भरे जाएंगे।
इनकी स्क्रूटिनी 18 दिसंबर को 10 बजे के बाद होगी। 21 दिसंबर को 10 से 3 बजे के बीच कोई भी उम्मीदवार अपने नामांकन पत्रों को विदड्रा कर सकेगा। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की अंतिम सूची को 21 दिसंबर 2015 को इसके विदड्रावल के बाद दर्शा दिया जाएगा। नामांकन भरने से पहले उम्मीदवारों को कई बातों को लेकर लिखित घोषणा करनी होगी।
इस बारे में भी बताना पड़ेगा
सबको नो ड्यूज की घोषणा करनी होगी। इसके लिए अलग से आवेदन भरना होगा। इसकी व्यवस्था भी पहली बार की गई है। अतिक्रमण नहीं होने की भी डेक्लेरेशन करनी होगी। इसके अलावा अन्य पूर्ववत शर्तों को भी पूरा करना होगा।
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के निदेशक केवल शर्मा ने माना है कि राज्य की पंचायतों में इस बार नारकोटिक्स की डेक्लेरेशन भरने की भी नई शर्त लगा दी गई है। इसके अलावा भी नामांकन पत्रों में कई अन्य घोषणाएं करनी होंगी।
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आयोग ने कहा कि इसके लिए सभी स्तरों पर निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।