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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Order to set up a committee for salary hike of High Court employees

HP High Court: हाईकोर्ट के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए कमेटी गठित करने के आदेश

Mon, 09 Jan 2023 08:47 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Mon, 09 Jan 2023 08:47 PM IST
सार

प्रदेश हाईकोर्ट के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए कमेटी गठित करने के आदेश दिए गए है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश संदीप शर्मा ने आदेश दिए कि उनके  निर्णय को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए।

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Order to set up a committee for salary hike of High Court employees
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए कमेटी गठित करने के आदेश दिए गए है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश संदीप शर्मा ने आदेश दिए कि उनके  निर्णय को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए। मुख्य न्यायाधीश इस संबंध में निर्णय लेने के लिए कम से कम दो न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली कमेटी का गठन करे। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), सचिव, विधि हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल,  रजिस्ट्रार (सतर्कता), रजिस्ट्रार (न्यायिक) और याचिकाकर्ता एसोसिएशन के दो प्रतिनिधि कमेटी के सदस्य होंगे। खंडपीठ ने 10 मई 2023 को अपने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट तलब की है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने यह आदेश पारित किए। याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तर्ज पर वेतन निर्धारण करने की गुहार लगाई थी।

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पहली जनवरी 2006 से 20 फीसदी वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने की मांग की थी। अदालत को बताया गया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को केंद्र सरकार ने पहली जनवरी 2006 से 20 फीसदी वेतन वृद्धि का लाभ दिया था। केंद्र सरकार ने यह लाभ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर दिया था। इसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कर्मचारी एसोसिएशन ने भी वेतन वृद्धि की मांग की और 11 अप्रैल 2012 को हाईकोर्ट के समक्ष प्रतिवेदन किया। इस प्रतिवेदन को हाईकोर्ट के तीन जजों वाली कमेटी के समक्ष रखा गया। कमेटी मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के लिए मामला भेजा। तात्कालिक मुख्य न्यायाधीश ने वेतन वृद्धि की सिफारिश के साथ 28 अप्रैल 2012 को मामला राज्य सरकार को भेजा। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाएं है। शीर्ष अदालत और विभिन्न हाईकोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए अदालत ने यह आदेश पारित किए। 
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हाईकोर्ट ने 12 अधिकारियों-कर्मचारियों को किया पदोन्नत
 हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 12 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति दी है। सहायक पंजीयक शीला सूद को उप पंजीयक के पद पर पदोन्नत किया गया है। अनुभाग अधिकारी सुषमा कपिला और रमेश चंद शर्मा को सहायक पंजीयक बनाया गया है। निशा आहलूवालिया और रमेश चंद बिंटा को कोर्ट मास्टर बनाया गया। रण देव, जोगिंदर पाल, राजेंद्र पाल, हिमी चंद शर्मा चपरासी, चमन लाल माली, सुनील कुमार सफाई कर्मचारी को अशर और राम काली ठाकुर को कोर्ट जमादार बनाया गया है। ब्यूरो 

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