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संपूर्ण यात्रा डाट कॉम दोषी करार

Sun, 08 May 2022 09:33 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 08 May 2022 09:33 PM IST
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Order to return the advance amount of 2.32 lakh to the travel company
शिमला। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पंथाघाटी निवासी हिमांशु कश्यप की शिकायत पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 34 और 35 के तहत शिमला की संपूर्ण यात्रा डॉट कॉम कंपनी को शिकायतकर्ता को 2 लाख 32 हजार लौटाने के आदेश जारी किए हैं। यह रकम शिकायत दर्ज करने से लेकर पैसा लौटाने तक की अवधि में 9 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ लौटानी होगी।
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इसके अलावा 10 हजार रुपये मानसिक परेशानी का मुआवजा और 5000 रुपये मुकदमा खर्च भी देना होगा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह, सदस्य जगदेव सिंह रेटका और योगिता दत्ता ने यह आदेश जारी किए हैं। आयोग को दी गई शिकायत के अनुसार हिमांशु कश्यप ने सर्दियों की छुट्टियों में परिवार के 15 सदस्यों के साथ केरल घूमने के लिए संपूर्ण यात्रा डॉट कॉम कंपनी का 6 दिन और 5 रातों का हॉलीडे पैकेज 2 लाख 94 हजार में बुक किया था। पैकेज में दिल्ली से केरल तक हवाई यात्रा के टिकट, होटल में ठहरना, खाना-पीना और सभी यात्रियों की इंश्योरेंस शामिल थी। हिमांशु ने दो किस्तों में कंपनी को 2 लाख 32 हजार रुपये चुकाए। इस बीच फरवरी 2020 में केरल में कोविड 19 महामारी फैल गई।
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इसके बाद पूरे देश में कोविड फैलने पर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। इसके बाद हिमांशु ने अपना टूअर प्रोग्राम फरवरी से अक्तूबर के लिए टाल दिया और ई-मेल के जरिये कंपनी को इसकी सूचना दी। मार्च 2020 में कोविड महामारी का भयंकर प्रसार होने पर आपसी सहमति से टूअर रद्द कर दिया गया और अग्रिम राशि लौटाने को लेकर कंपनी को ई-मेल किया। पैसा न लौटाने पर सितंबर माह में हिमांशु जब निजी तौर पर कंपनी के कार्यालय गए तो कंपनी ने 1 लाख 44 हजार 750 रुपये लौटाने का एस्टिमेट बनाया। कंपनी को लीगल नोटिस भेजने पर भी अग्रिम राशि नहीं लौटाई गई। मामले से संबंधित सभी तथ्यों को जांचने के बाद आयोग ने कंपनी को ब्याज सहित पूरी रकम 45 दिन के भीतर लौटाने के आदेश जारी किए हैं।
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