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Shimla News: सड़क दुर्घटना के पीड़ित को 2 लाख मुआवजा के आदेश

Sat, 21 Sep 2024 11:03 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Sep 2024 11:03 PM IST
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Order of Rs 2 lakh compensation to road accident victim
एमएसीटी की सीबीआई अदालत ने सुनाया फैसला, प्रतिवादी को 30 दिन के भीतर मुआवजे देने के आदेश
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मृतक के आश्रित ने न्यायालय में लगाई थी गुहार
संवाद न्यूज एजेंसी।
शिमला। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क दुर्घटना के पीड़ित को करीब 2 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है। जिला एवं सत्र न्यायालय (मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल) ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने प्रतिवादी मालरोड स्थित न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 30 दिन के भीतर याचिका दायर करने की तारीख से प्रति वर्ष नौ फीसदी के ब्याज के साथ दावेदारों को भुगतान करने का भी आदेश दिया है।

एमएसीटी ने याचिका में फैसला सुनाते हुए पीड़ित मोहिंदर वर्मा, (66) निवासी गांव दरवार, तहसील कोटखाई निवासी को कुल 2,02,438 रुपये देने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल, 11 मई 2021 को कोटखाई-दलसर रोड पर शिलरू ढांक (ठाकरोट मोड़) में सड़क दुर्घटना में वाहन की टक्कर से चोट लगी थी। इसके दूसरे साथी रमेश कुमार की हादसे में मौत हो गई थी। हादसे के समय मोहिंदर मृतक रमेश साथ दलसर मंदिर की ओर जा रहे थे। इसी बीच सड़क किनारे पैदल चलते समय एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी। पेशे से मोहिंदर स्थानीय तहसील कार्यालय में मुंशी हैं। पीड़ित ने एमएसीटी न्यायालय में उचित मुआवजे को लेकर याचिका दाखिल की थी। प्रतिवादी को अदालत के समक्ष दावेदारों को मुआवजा राशि जमा करवाने का फैसला सुनाया है।
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