{"_id":"67bdd884f90cfe5ae3040102","slug":"only-ds-and-dsw-will-be-able-to-issue-notification-shimla-news-c-19-sml1001-492633-2025-02-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: डीएस और डीएसडब्लू ही \nजारी कर पाएंगे अधिसूचना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shimla News: डीएस और डीएसडब्लू ही जारी कर पाएंगे अधिसूचना
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विवि प्रशासन ने स्पष्ट की स्थिति
चीफ वार्डन, परीक्षा नियंत्रक और सीडीओई को मिली शक्तियां
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की अधिसूचनाओं को जारी करने को लेकर अधिकारियों के कार्यक्षेत्र को लेकर बनी असमंजस की स्थिति को विवि ने स्पष्ट कर दिया है। इसको लेकर विवि के कुलसचिव ने एक सर्कुलर जारी किया है।
सर्कुलर में साफ किया है कि विवि परिसर के विभागों, छात्रों से संबंधित फैसलों की अधिसूचनाओं को विवि के सांवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारी ही जारी कर पाएंगे। इनमें विवि के अधिष्ठाता अध्ययन, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, चीफ वार्डन, परीक्षा नियंत्रक और सीडीओई के निदेशक ही छात्रों से जुड़े फैसलों की अधिसूचना जारी करेंगे। सर्कुलर जारी किए जाने के बाद अब विवि के सांवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारी अपनी मर्जी से आम जनता और विवि परिसर के बाहर से जुड़े मामलों की अधिसूचनाओं को जारी नहीं कर पाएंगे। अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित हो जाएगी। कुलसचिव विवि परिसर के बाहर के विवि के छात्र-छात्राओं, आम पब्लिक, विवि से संबद्ध संस्थानों कॉलेजों से संबंधित लिए जाने वाले फैसलों की अधिसूचना को जारी करेंगे। विवि के कुलसचिव ने सभी कंट्रोलिंग ऑफिसर और शाखाओं के अधिकारियों को इस सर्कुलर के अनुरूप ही अधिसूचनाओं को तैयार कर जारी करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
चीफ वार्डन, परीक्षा नियंत्रक और सीडीओई को मिली शक्तियां
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की अधिसूचनाओं को जारी करने को लेकर अधिकारियों के कार्यक्षेत्र को लेकर बनी असमंजस की स्थिति को विवि ने स्पष्ट कर दिया है। इसको लेकर विवि के कुलसचिव ने एक सर्कुलर जारी किया है।
सर्कुलर में साफ किया है कि विवि परिसर के विभागों, छात्रों से संबंधित फैसलों की अधिसूचनाओं को विवि के सांवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारी ही जारी कर पाएंगे। इनमें विवि के अधिष्ठाता अध्ययन, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, चीफ वार्डन, परीक्षा नियंत्रक और सीडीओई के निदेशक ही छात्रों से जुड़े फैसलों की अधिसूचना जारी करेंगे। सर्कुलर जारी किए जाने के बाद अब विवि के सांवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारी अपनी मर्जी से आम जनता और विवि परिसर के बाहर से जुड़े मामलों की अधिसूचनाओं को जारी नहीं कर पाएंगे। अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित हो जाएगी। कुलसचिव विवि परिसर के बाहर के विवि के छात्र-छात्राओं, आम पब्लिक, विवि से संबद्ध संस्थानों कॉलेजों से संबंधित लिए जाने वाले फैसलों की अधिसूचना को जारी करेंगे। विवि के कुलसचिव ने सभी कंट्रोलिंग ऑफिसर और शाखाओं के अधिकारियों को इस सर्कुलर के अनुरूप ही अधिसूचनाओं को तैयार कर जारी करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन