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थानों की भागदौड़ खत्म, ऑनलाइन कराएं FIR

Sat, 02 Jan 2016 11:41 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sat, 02 Jan 2016 11:41 AM IST
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online complaint in police, hp police starts new portal service.

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश पुलिस के सिटीजन पोर्टल का शुभारंभ किया। इससे शिकायत दर्ज कराने के लिए अब लोगों को अधिकारियों और थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पुलिस के सिटीजन पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति घर बैठे भी ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चुटकी ली कि अब गलती होने पर पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ भी लोग निडर होकर शिकायत कर सकेंगे।

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शुक्रवार को सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में सीएम ने आम जनता की शिकायतों की निगरानी एवं शीघ्र निपटारे को प्रदेश पुलिस के क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के तहत जन शिकायत निवारण प्रणाली का शुभारंभ किया। कहा कि यह जन शिकायत निवारण प्रणाली जनता को अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करवाने की सुविधा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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इस प्रणाली से पुलिस विभाग हर दिन मिलने वाली शिकायतों की निगरानी कर सकेगा। सूचना का अधिकार के माध्यम से किसी जानकारी को मांगने में होने वाले विलंब से लोगों को राहत मिलेगी। डीजीपी संजय कुमार ने कहा कि इस प्रणाली में शिकायत दर्ज करवाने वाले व्यक्ति को एक नंबर दिया जाएगा। इसके माध्यम से वह पुलिस की वेबसाइट पर जाकर शिकायत पत्र पर चल रही कार्रवाई की जानकारी भी ले सकेगा।
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शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज होने से लेकर शिकायत नंबर की जानकारी उसके मोबाइल पर मिल जाएगी। इस पोर्टल से शिकायतकर्ता अपनी इच्छा के अनुरूप किसी भी पुलिस अधिकारी को शिकायत भेज सकेगा।

इन चीजों का रखना होगा ध्यान
जन शिकायत निवारण प्रणाली में शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। पहचान पुष्ट करने के लिए आधार नंबर, वोटर कार्ड, राशनकार्ड या पैनकार्ड की जानकारी देनी होगी।


यहां करें शिकायत
शिकायत दर्ज कराने के लिए शिकायतकर्ता को citizenportal.hppolice.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद अपनी डिटेल देनी होंगी। अगले पेज पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत का विवरण दर्ज करा सकेगा।

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