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चेक बाउंस करवाना पड़ा महंगा, न्यायालय ने सुनाई ऐसी सजा

Tue, 19 Sep 2017 01:04 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सुंदरनगर(मंडी)
ब्यूरो/अमर उजाला, सुंदरनगर(मंडी) Updated Tue, 19 Sep 2017 01:04 PM IST
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one year prison in check bounce case at mandi sundernagar

मंडी जिला न्यायालय में विचाराधीन एक चेक बाउंस मामले में सजा सुनाई गई है। ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन अशोक कुमार की अदालत ने एक चेक बाउंस मामला सिद्ध होने पर आरोपी विनोद कुमार पुत्र जय सिंह निवासी गांव साहन डाकघर घरबासडा, तहसील सरकाघाट को एक वर्ष का साधारण कारावास व 3.50 लाख रुपये हर्जाना देने का फैसला सुनाया।

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अदालत ने यह फैसला सुंदरनगर निवासी अंशुमन भारती की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद दिया है। शिकायतकर्ता अंशुमन भारती की अधिवक्ता गीता कौंडल ने बताया कि शिकायतकर्ता ने उनके माध्यम से आरोपी विनोद कुमार के खिलाफ चेक बाउंस होने पर अदालत में एनआई एक्ट ए 1881 की धारा 138 में मुकदमा दर्ज करवाया था।
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उन्होंने बताया कि आरोपी ने वर्ष 2014 में शिकायतकर्ता से 3 लाख 50 हजार रुपये उधार लिए थे और राशि लेते समय आरोपी ने शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया था कि वह जल्द ही उक्त राशि को वापस कर देगा। अधिवक्ता गीता कौंडल ने बताया कि राशि वापस न करने की सूरत में आरोपी ने शिकायतकर्ता को 3 लाख 50 हजार रुपये का चेक भुगतान के लिए दिया।
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उन्होंने बताया कि आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने की वजह से चेक बाउंस हो गया था। जिस पर इस मामले में अदालत में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। जहां न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 1 वर्ष की साधारण कैद व 3 लाख 50 हजार रुपये हर्जाना देने की सजा सुनाई।

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