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सरकारी नौकरी में बड़ी छूट, ज्वाइनिंग पर नहीं देना पड़ेगा ये सर्टिफिकेट

Tue, 08 Nov 2016 01:27 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Tue, 08 Nov 2016 01:27 PM IST
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Now Police Verification is Not Compulsory at the Time of Joining.

हिमाचल में अब बिना पुलिस वेरिफिकेशन के सरकार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करेगी। हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग से चयन होने के तुरंत बाद अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देने के कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं।

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कार्मिक विभाग से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के सभी विभाग अब प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर पर नियुक्ति दे सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थी को शपथपत्र देना होगा। पुलिस वेरिफिकेशन में अधिक समय लगने पर केंद्र सरकार ने पुरानी व्यवस्था को बदला है।
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अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक तरुण श्रीधर ने केंद्र के आदेशों का पालन करते हुए प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को नई व्यवस्था के तहत काम करने को कहा है।

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इस प्रक्रिया से होती थी देरी, अब ऐसे होगी नियुक्ति

Now Police Verification is Not Compulsory at the Time of Joining.

केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय का कहना है कि विभिन्न आयोगों के माध्यम से चुने गए अभ्यर्थी एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया को पूरा कर चयनित होते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन में काफी समय लगने के चलते नियुक्ति पत्र देने में देरी होती है।

ऐसे में केंद्र सरकार ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए फैसला लिया है कि चयन होने पर अभ्यर्थी को प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। इस लेटर के आधार पर अभ्यर्थी नौकरी ज्वाइन कर सकेंगे। अभ्यर्थी को इस बदली गई व्यवस्था के तहत एक शपथपत्र देना होगा।

केंद्र सरकार ने पुलिस वेरिफिकेशन के प्रावधान को भी समाप्त नहीं किया गया है। कहा गया है कि नियुक्ति देने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन का काम भी साथ-साथ चलता रहेगा। छह माह के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा शपथपत्र के माध्यम से कोई झूठी जानकारी दी गई होगी तो उसकी नियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

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