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सड़क के साथ बने भवनों को अब पूरी करनी होगी ये शर्त

Sun, 21 Aug 2016 09:15 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sun, 21 Aug 2016 09:15 AM IST
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Now Parking compulsory for Roadside buildings.

हिमाचल सरकार ने सड़क के साथ बने अवैध भवन मालिकों के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। इनके लिए पार्किंग होना अनिवार्य किया है। बिना पार्किंग के भवन नियमित नहीं होंगे। अवैध भवन मालिकों को एक मंजिल में पार्किंग बनानी होगी।

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अगर किसी ने पार्किंग फ्लोर में कमरे निकाल रखे हैं तो ऐसे भवन मालिकों को अपनी ही मलकीयत में ही गाड़ियां खड़ी करने के लिए पार्किंग बनानी होगी। ऐसा न करने पर अवैध भवन मालिकों के नक्शे पास नहीं होंगे।
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सरकार की ओर से विधानसभा में लाए जा रहे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (टीसीपी) संशोधित विधेयक में इस तरह का प्रावधान किया है।
हिमाचल में पार्किंग का अभाव है। ऐसे में लोग सड़क के किनारे वाहनों को खड़ा कर देते हैं।

इससे जाम लग रहा है। सड़क के साथ भवन मालिकों को पार्किंग फ्री दी जाती है, लेकिन अवैध भवन मालिकों ने पार्किंग फ्लोर में कमरे और दुकानें खोल रखी हैं। ये लोग अकसर अपनी गाड़ियां सड़क पर खड़ी करते हैं।

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हजारों भवन बने हैं सड़क के साथ

Now Parking compulsory for Roadside buildings.

सरकार का मानना है कि हिमाचल में हर महीने सैकड़ों नए वाहन आते हैं। इनका पंजीकरण भी तभी किया जा रहा है, जब भवन मालिक के पास पार्किंग की सुविधा हो।

हिमाचल के शहरों में हजारों अवैध भवन ऐसे हैं, जो सड़क के साथ बने हैं। इनमें कई भवन मालिकों ने पार्किंग बना रखी है, जबकि कई इन पर व्यवसायिक गतिविधियां चला रहे हैं।

सड़क के साथ अवैध भवन मालिकों को भवन तभी नियमित होंगे जब उनके पास पार्किंग होगी। यह पार्किंग या तो मंजिल में हो सकती है या फिर घर के साथ ही अपनी मलकीयत पर। इससे जहां लोगों को सहूलियत रहेगी, वहीं शहरों में लग रहे जाम से भी निजात मिल सकेगी।- सुधीर शर्मा, शहरी विकास मंत्री

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