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बीडीओ बनने के लिए अब पूरी करनी होगी ये शर्त
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Sun, 21 Feb 2016 09:39 AM IST
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प्रदेश सरकार ने बीडीओ बनने के लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य किया है। पहले विभागीय पदोन्नति में 10वीं और 12वीं पढ़े कर्मचारी भी बीडीओ बन जाते थे। पद बड़ा होने के कारण अब प्रदेश सरकार ने विभागीय पदोन्नतियों पर भी कर्मचारियों के लिए स्नातक डिग्री होना जरूरी किया है।
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इसके अलावा जिन कर्मचारियों का सेवाकाल 5 साल रह गया होगा, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। प्रदेश सरकार ने ब्लॉक डेवलपमेंट आफिसर (बीडीओ) के आरएंडपी नियमों में संशोधन किया है। जिन कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति होनी है, अगर वह 12 वीं पास हैं तो उन्हें कं डीशनल पदोन्नति कर बीडीओ बनाया जाएगा।
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शर्त है कि इन कर्मचारी एवं अधिकारियों को 5 साल के भीतर स्नातक डिग्री करनी होगी। अगर निर्धारित समय में डिग्री प्राप्त नहीं हो जाती तो उन कर्मचारी एवं अधिकारियों को वापस पहले पद पर आना होगा। प्रदेश सरकार का मानना है कि बीडीओ का पद बड़ा है, ऐसे में इस पद पर कर्मचारियों के पास उच्च डिग्री होना आवश्यक है।
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पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा का कहना है कि बीडीओ के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन किया गया है। वैसे इस पद पर एचएएच की तैनाती होती है लेकिन इसमें विभागीय पदोन्नति का भी कोटा रहता है। विभागीय पदोन्नति के लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य किया गया है।