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HRTC Luggage Policy: अब एचआरटीसी बस की टिकट में दर्शाया जाएगा सामान का विवरण
Sat, 09 Sep 2023 11:20 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 09 Sep 2023 11:20 AM IST
सार
एचआरटीसी ने बीते माह 21 अगस्त को लगेज पॉलिसी जारी कर यात्री के साथ और यात्री के बिना सामान लाने ले जाने की टिकट की दरें अधिसूचित कर लागू की हैं।
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एचआरटीसी बस
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल पथ परिवहन निगम(एचआरटीसी) की नई लगेज पॉलिसी को लेकर असमंजस की स्थिति जल्द खत्म हो जाएगी। निगम प्रबंधन ने टिकट पर सामान का विवरण दर्शाने की व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया है। आए दिन सामान की टिकट को लेकर विवाद हो रहा है। एचआरटीसी ने बीते माह 21 अगस्त को लगेज पॉलिसी जारी कर यात्री के साथ और यात्री के बिना सामान लाने ले जाने की टिकट की दरें अधिसूचित कर लागू की हैं। यात्री के साथ सामान लाने ले जाने की अलग दरें कम हैं, जबकि बिना यात्री सामान भेजने की दरें अधिक हैं।
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पॉलिसी लागू हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ, जिसके चलते यात्रियों, निगम के चालक-परिचालकों और निरीक्षण दस्तों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यात्रियों से किसी प्रकार की अतिरिक्त वसूली न हो, इसके लिए अब टिकट पर सामान का विवरण और किराया दर्शाने की व्यवस्था की जा रही है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि लंबी दूरी की बसों में कारोबारी अपना व्यावसायिक सामान ला ले जा रहे हैं। इनसे नाममात्र किराये की वसूली बिल्कुल सही है।
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टिकट में दर्शाया जाएगा सामान का विवरण : रोहन
बसों में सामान यात्री के साथ ले जाया जा रहा है या बिना यात्री के इसका विवरण टिकट पर दर्शाने की व्यवस्था लागू की जाएगी। टिकटिंग मशीनों को अपग्रेड किया जाएगा ताकि असमंजस की स्थिति न रहे।- रोहनचंद ठाकुर, प्रबंध निदेशक, एचआरटीसी
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शादी की एलबम का वसूला किराया, वापस लौटाने के आदेश
शिमला से दिल्ली जा रही एचआरटीसी की वोल्वो बस में महिला यात्री से शादी की एलबम के एवज में किराया वसूली का मामला सामने आया है। शिमला से रवाना हुई बस में जब महिला ने कंडक्टर को बताया कि डिब्बे में शादी की एलबम है तो कंडक्टर ने टिकट नहीं बनाया। जब बस करनाल में खाने के लिए रुकी तो वहां एचआरटीसी के निरीक्षण दस्ते ने बस की जांच की।
निगम के इंस्पेक्टर ने शादी की एलबम के डिब्बे का टिकट काट दिया। जब यह मामला निगम प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर के ध्यान में आया तो उन्होंने लगेज पॉलिसी के उल्लंघन के चलते संबंधित इंस्पेक्टर को नोटिस जारी कर मुख्यालय तलब किया है। साथ ही महिला से वसूले गए पैसे ससम्मान लौटाने के निर्देश दिए हैं। रोहनचंद ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म अकाउंट पर भी इसे लेकर स्पष्टीकरण दिया।
सवारी के साथ 30 किलो या दो बड़े बैग का किराया नहीं
एचआरटीसी की लगेज पॉलिसी में सफर के दौरान यात्री के साथ 30 किलो तक सामान या दो बड़े बैग का कोई किराया न लेने का प्रावधान है। 30 किलो से अधिक 15 किलो तक यात्री किराये का एक चौथाई टिकट वसूला जाएगा। बिना यात्री के प्रति बैग एक यात्री किराये का टिकट वसूलने का प्रावधान किया गया है।