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डिग्रीधारक ही चला सकेंगे बीज, दवाइयों की दुकानें
मोहर सिंह पुजारी/अमर उजाला, कुल्लू
Updated Sat, 13 Feb 2016 10:56 AM IST
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प्रदेश में नकली बीज और दवाइयों का कारोबार रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। बीएससी डिग्रीधारकों को ही बीज और दवाइयों की दुकानें चलाने के लाइसेंस मिलेंगे। ऐसे कारोबारी, जिन्होंने बीएससी की डिग्री नहीं ली है और लंबे समय से कारोबार कर रहे हैं, उन्हें दो साल में अपनी दुकानों में बीएससी डिग्रीधारक को रखना होगा। नहीं तो दो साल बाद उनकी दुकानें सील कर दी जाएंगी।
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निदेशालय ने सभी जिलों को आदेश जारी कर कारोबारियों की लिस्ट मांगी है। कितने कारोबारी बीज और दवाइयों का कारोबार कर रहे हैं। इनमें कितने लोगों के पास बीएससी की डिग्री है, इसकी ब्योरा जल्द मांगा गया है। लंबे समय से देखा जा रहा था कि कारोबारी फर्जी कंपनियों के झांसे में आकर बागवानों और किसानों को घटिया बीज और अन्य रसायन मुहैया करवा रहे थे।
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इसके पीछे एक कारण माना जा रहा था कि कारोबारियों के पास पूरा ज्ञान नहीं है। वे फर्जी कंपनियों के झांसे में आ रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने यह कदम उठाया है। उद्यान विकास अधिकारी डॉ. उत्तम पराशर ने कहा कि विभाग ने विभागीय कीटनाशक दवाइयां और बीज वितरण सेंटरों के साथ निजी दवाई और बीज विक्रेताओं की सूची बनानी शुरू कर दी है।
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आने वाले समय में सिर्फ बीएससी डिग्रीधारकों को ही दवाइयां और बीज विक्रय करने की अनुमति दी जाएगी। विभागीय जानकारी के मुताबिक कुल्लू जिले में लगभग 90 बीज भंडार एवं दवाई की दुकानें हैं। इन विक्रेताओं को लाइसेंस उद्यान विभाग से दिए गए हैं।
दो साल में करना होगा इन्हें प्रबंध
उद्यान विभाग के निदेशालय से विभागों को मिली नोटिफिकेशन के अनुसार जिले में कोई निम्न योग्यता का व्यक्ति दुकानें चला रहा है तो उसे विभाग की ओर से दो साल में दुकानें चलाने को बीएससी करने निर्देश दिए हैं। अगर कारोबारी बीएससी नहीं कर पाता है तो उसे अपनी दुकान में बीएससी डिग्रीधारक को काम पर रखना होगा।
इन विषयों में होनी चाहिए बीएससी
बीज भंडार एवं दवाई की दुकान चलाने के लिए अब बीएससी जरूरी है। दुकान चलाने वाले के पास कृषि, बागवानी, जीव विज्ञान, जियोलॉजी और बायो टेक्नोलॉजी में बीएससी डिग्री होनी जरूरी है।