{"_id":"63ca8240098694413f017a31","slug":"notice-to-bjp-leader-trilok-jamwal-on-bamber-thakur-s-election-petition-2023-01-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"HP High Court: बंबर ठाकुर की चुनाव याचिका पर भाजपा नेता त्रिलोक जम्वाल को नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
HP High Court: बंबर ठाकुर की चुनाव याचिका पर भाजपा नेता त्रिलोक जम्वाल को नोटिस
Sat, 21 Jan 2023 11:13 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 21 Jan 2023 11:13 AM IST
सार
बंबर ठाकुर की चुनाव याचिका पर भाजपा नेता त्रिलोक जम्वाल को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी प्रतिवादियों से 27 फरवरी के लिए जवाब तलब किया है।
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बंबर ठाकुर की चुनाव याचिका पर भाजपा नेता त्रिलोक जम्वाल को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी प्रतिवादियों से 27 फरवरी के लिए जवाब तलब किया है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने बंबर ठाकुर की चुनाव याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किए। याचिकाकर्ता ने भाजपा नेता त्रिलोक जम्वाल सहित चुनाव आयोग, चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक को प्रतिवादी बनाया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पोस्टल बैलेट की मतगणना के दौरान अनियमितताएं बरती गई।
विज्ञापन
चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। दलील दी गई कि नियम 54 ए के तहत पोस्टल बैलेट की मतगणना ईवीएम की गिनती से 30 मिनट पहले की जानी होती है, जबकि याचिकाकर्ता के मामले में ईवीएम की गिनती पहले की गई। याचिकाकर्ता ने अदालत ने गुहार लगाई है कि बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को निरस्त किया जाए। चुनाव अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक को आदेश दिए जाए कि इस क्षेत्र से याचिकाकर्ता को विजयी घोषित किया जाए।
विज्ञापन