{"_id":"cd8dfdd8bf3984f66ac2f816199122b4","slug":"nota-in-panchayat-elections-himachal-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"नोटा से कम वोट लेने वाले भी बनेंगे प्रधान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नोटा से कम वोट लेने वाले भी बनेंगे प्रधान
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Tue, 24 Nov 2015 08:15 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रदेश में नोटा के माध्यम से कम वोट लेने वाले भी प्रधान बन सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार के पंचायत चुनाव में नोटा की व्यवस्था की है।
विज्ञापन
इसके तहत अगर सभी उम्मीदवारों से भी ज्यादा नोटा पर ही सबसे ज्यादा वोट पड़ते हैं तो नोटा के बाद दूसरे स्थान पर वोट लेने वाले व्यक्ति को विजयी घोषित किया जाएगा।
विज्ञापन
इस अधिसूचना के तहत सभी चुनाव अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो मतपत्र मतदान केंद्रों को दिए गए हैं, उनमें नोटा का चिन्ह है। नोटा यानी ‘नन ऑफ द एबव’ या ‘उपरोक्त में से कोई नहीं’ का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनिवार्य किया गया है।
विज्ञापन
राज्य चुनाव आयुक्त टीजी नेगी ने कहा है कि यह प्रावधान किया गया है कि अगर नोटा में ज्यादा वोट पड़ते हैं तो नोटा के बाद दूसरे स्थान पर अन्य उम्मीदवारों से अधिक वोट लेने वाले व्यक्ति को ही विजयी घोषित किया जाएगा।