फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   No amendment in Land Act Section 118 in himachal pradesh

सरकार ने धारा 118 में कोई संशोधन नहीं किया, न आगे होगा : प्रवक्ता

Sun, 09 Jun 2019 06:49 PM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sun, 09 Jun 2019 06:49 PM IST
विज्ञापन
No amendment in Land Act Section 118 in himachal pradesh
हिमाचल प्रदेश सरकार

सरकार ने हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम-1972 की धारा 118 में कोई संशोधन नहीं किया है और न ही इस तरह की कोई अधिसूचना जारी की गई है। यह जानकारी राज्य के एक प्रवक्ता ने दी है। सोशल मीडिया पर इस बारे में कुछ शरारती तत्व भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार कर रहे शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।  

विज्ञापन


प्रवक्ता ने यह भी कहा कि सरकार का भविष्य में भी इस तरह के संशोधन करने का कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मामला आधारहीन और तथ्यहीन है। कुछ शरारती तत्व एक पुरानी कतरन को सोशल मीडिया पर साझा कर सरकार की छवि को धूमिल करने व लोगों को गुमराह करने के लिए भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस प्रकार की अफवाहों पर भरोसा न करें।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed