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सरकार ने धारा 118 में कोई संशोधन नहीं किया, न आगे होगा : प्रवक्ता
Sun, 09 Jun 2019 06:49 PM IST
अरविन्द ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Sun, 09 Jun 2019 06:49 PM IST
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हिमाचल प्रदेश सरकार
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सरकार ने हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम-1972 की धारा 118 में कोई संशोधन नहीं किया है और न ही इस तरह की कोई अधिसूचना जारी की गई है। यह जानकारी राज्य के एक प्रवक्ता ने दी है। सोशल मीडिया पर इस बारे में कुछ शरारती तत्व भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार कर रहे शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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प्रवक्ता ने यह भी कहा कि सरकार का भविष्य में भी इस तरह के संशोधन करने का कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मामला आधारहीन और तथ्यहीन है। कुछ शरारती तत्व एक पुरानी कतरन को सोशल मीडिया पर साझा कर सरकार की छवि को धूमिल करने व लोगों को गुमराह करने के लिए भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस प्रकार की अफवाहों पर भरोसा न करें।
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