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हिमाचल के कांगड़ा जिले में रात्रि कर्फ्यू, हमीरपुर में शाम छह बजे के बाद बंद रहेंगी दुकानें

Tue, 20 Apr 2021 09:47 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, धर्मशाला/हमीरपुर
अमर उजाला नेटवर्क, धर्मशाला/हमीरपुर Published by: Krishan Singh Updated Tue, 20 Apr 2021 09:47 PM IST
सार

उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर, दूध-सब्जी जैसे जरूरी सामान की दुकानें कर्फ्यू के दौरान भी खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि जिला में सरकारी व निजी दफ्तर भी शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। 

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Night curfew in Kangra district of Himachal, shops will remain closed after 6 pm in Hamirpur
डीसी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में रात आठ बजे से लेकर सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। शनिवार और रविवार को पूरा दिन ही कर्फ्यू रहेगा। हालांकि इस बार पिछले लॉकडाउन की तरह जिले से बाहर जाने या प्रवेश के लिए किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। जिलाधीश राकेश कुमार प्रजापति ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कोरोना मामलों में वृद्धि के बाद इस कोरोना चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है। यह मंगलवार रात से ही लागू होकर आगामी फैसले तक जारी रहेगा।

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उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर, दूध-सब्जी जैसे जरूरी सामान की दुकानें कर्फ्यू के दौरान भी खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि जिले में सरकारी एवं निजी दफ्तर भी शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। इसके अलावा सोमवार से शुक्रवार तक इन दफ्तरों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ आएगा। इन दफ्तरों में कामकाज के दिन भी जनता से जुड़े कार्यों पर रोक रहेगी। बहुत जरूरी होने पर डिजिटल या टेलीफोन के माध्यम से इसकी सूचना इन दफ्तरों तक पहुंचाई जा सकेगी।
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हालांकि बैंक, सीयू, एलआईसी जैसे केंद्रीय संस्थानों पर ये आदेश लागू नहीं होगा। अब शादी समारोह को छोड़कर जिला भर में अन्य तमाम राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। शादी समारोह में भी सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। शादी समारोहों के लिए पहले की तरह ऑनलाइन पोर्टल पर प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इस दौरान बसें 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ चलती रहेंगी।
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एक साथ पांच मामले आने पर बनेगा माइक्रो कंटेनमेंट जोन
अब जिले के जिस क्षेत्र में एक साथ पांच से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए जाते हैं, तो वहां कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। इस कंटनमेंट जोन में पहले से भी ज्यादा सख्त पाबंदियां रहेंगी। इसके अलावा बेकाबू होते कोरोना से निपटने के दौरान किसी भी तरह के मानव संसाधन की कमी पूरा करने के लिए बीडीओ दफ्तरों के स्टाफ और पंचायत एवं शहरी निकायों के प्रतिनिधियों को इस काम में उपयोग में लाया जा सकेगा। ऐसे में पंचायतों में चले विकास कार्य भी आगामी आदेश तक के लिए रोक दिए हैं। इन आदेशों के क्रियान्वयन के लिए उपमंडल कार्यालय अपने स्तर पर तैयारियां कर सकते हैं।

दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात राज्यों के अलावा कुंभ मेला और वृंदावन धाम की यात्रा से वापस आने वाले लोगों को सात दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। इस दौरान पंचायतों और शहरी निकायों के प्रतिनिधियों को इसकी सूचना देनी होगी। वहीं, हर पंचायत प्रधान और नगर निकायों के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होगी कि सात दिन के होम आइसोलेशन के बाद अनिवार्य रूप से इन यात्रियों का आरटीपीसीआर कोराना टेस्ट करवाएं। होम आइसोलेशन की व्यवस्था की और पुख्ता बनाने के लिए उपमंडल स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम लगातार कार्यरत हैं। 

होम आइसोलेशन का पालन न करने वाले कोविड मरीजों पर होगी एफआईआर
जिलाधीश कांगड़ा ने बताया कि जिला में कई जगह से कोविड मरीजों के की ओर से होम आइसोलेशन के नियम को तोड़ा जा रहा है। जिला पुलिस को इनसे सख्ती से निपटने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऐसा कोई मरीज बाहर घूमता हुआ मिला तो पुलिस उस पर एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। पंचायत एवं स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को इन पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए चाहे तो कोविड मरीजों के घरों के बाहर प्लेट भी लगा सकते हैं।

होटल खुले रहेंगे 
कोविड के लिए प्रशासन की ओर से जारी नए निर्देशों के तहत होटल बंद नहीं किए जाएंगे। हालांकि इस दौरान संक्रमण को रोकने के लिए होटलों के स्टाफ का सात से 15 दिनों में एक बार आरटीपीसीआर कोराना टेस्ट करवाना होगा। 23 मार्च से जिला के विभिन्न मंदिरों में प्रवेश पर रोक लग जाएगी। इस दौरान पहले लगाए गए लॉकडाउन की तरह रोजाना की पूजा-अर्चना आगे भी जारी रहेगी।


हमीरपुर में शाम छह बजे से बंद रहेंगी दुकानें
वहीं, हमीरपुर जिले में सुबह 6 से  शाम 6 बजे तक सामान्य दुकानें खुली रहेगी। दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे मेडिकल, दवाइयों आदि की दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। होटल व ढाबों में बैठकर भोजन करने की अनुमति नहीं मिलेगी। नेशनल हाईवे पर खुले ढाबों पर शर्तें लागू नहीं होंगी।  

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