फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   new motor vehicle act not implemented in himachal pradesh yet

हिमाचल प्रदेश में अभी लागू नहीं हुआ नया मोटर व्हीकल एक्ट

Sun, 01 Sep 2019 04:07 PM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sun, 01 Sep 2019 04:07 PM IST
विज्ञापन
new motor vehicle act not implemented in himachal pradesh yet
Motor Vehicle Act - फोटो : Amar Ujala

केंद्र सरकार द्वारा जारी नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 हिमाचल प्रदेश में अभी लागू नहीं होगा। इस एक्ट में जुर्माने में भारी इजाफा किया गया है। हिमाचल सरकार के यातायात विभाग के शिमला से अतिरिक्त आयुक्त यातायात की ओर से इस संबंध में एक नोट जारी किया गया है। यातायात विभाग को इस नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के बारे में कई प्रकार के सवाल प्राप्त हुए हैं। इसलिए हिमाचल सरकार ने जो पहले यातायात के नियम लागू किए गए थे उसे ही बरकरार रखा जाएगा ।

विज्ञापन


जब तक हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के नए मोटर एक्ट 2019 का  नोटिफिकेशन जारी नहीं करती तब तक हिमाचल प्रदेश में पुराना यातायात कानून ही लागू रहेगा। किन्नौर के पुलिस अधीक्षक एसआर राणा ने बताया कि केंद्र सरकार का नया यातायात कानून 2019 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी लागू नहीं किया है। इसलिए अभी तक यातायात कानून पुराना ही लागू रहेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed