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हिमाचल प्रदेश में अभी लागू नहीं हुआ नया मोटर व्हीकल एक्ट
Sun, 01 Sep 2019 04:07 PM IST
अरविन्द ठाकुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Sun, 01 Sep 2019 04:07 PM IST
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Motor Vehicle Act
- फोटो : Amar Ujala
केंद्र सरकार द्वारा जारी नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 हिमाचल प्रदेश में अभी लागू नहीं होगा। इस एक्ट में जुर्माने में भारी इजाफा किया गया है। हिमाचल सरकार के यातायात विभाग के शिमला से अतिरिक्त आयुक्त यातायात की ओर से इस संबंध में एक नोट जारी किया गया है। यातायात विभाग को इस नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के बारे में कई प्रकार के सवाल प्राप्त हुए हैं। इसलिए हिमाचल सरकार ने जो पहले यातायात के नियम लागू किए गए थे उसे ही बरकरार रखा जाएगा ।
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जब तक हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के नए मोटर एक्ट 2019 का नोटिफिकेशन जारी नहीं करती तब तक हिमाचल प्रदेश में पुराना यातायात कानून ही लागू रहेगा। किन्नौर के पुलिस अधीक्षक एसआर राणा ने बताया कि केंद्र सरकार का नया यातायात कानून 2019 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी लागू नहीं किया है। इसलिए अभी तक यातायात कानून पुराना ही लागू रहेगा।
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