New Criminal Laws: नए कानून के तहत मंडी जिले के धनोटू में रात 1:58 बजे पहली एफआईआर
पुराने कानूनों की जगह अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है।
विस्तार
देश में एक जुलाई से लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के तहत मंडी जिले के धनोटू में प्रदेश का पहला मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने यह मामला खनन माफिया के खिलाफ धारा 126(2), 115(2),352, 351(2) के तहत रात 1ः58 बजे दर्ज किया।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राकेश कुमार पुत्र कुशाल चंद गांव सेरी डाकघर चुनाहन तहसील बल्ह ने शिकायत की है कि उनके घर के साथ लगती खड्ड में कुछ लोग अवैध खनन कर रहे थे। जब उसने रोकने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित राकेश कुमार ने पुलिस को बताया कि वह रविवार रात घर पर सोया हुआ था। रात सवा 12 बजे उसे शोर सुनाई दिया। जब वह मौके पर गया तो पता चला कि साथ लगती खड्ड में कुछ लोग अवैध खनन कर रहे हैं। उसने ऐसा करना पर आपत्ति जताई। कहा कि खनन किए जाने से बरसात में उसके घर को नुकसान हो सकता है, लेकिन खनन कर रहे संजय कुमार निवासी गांव सेरी डाकघर चुनाहन तहसील बल्ह ने उसकी एक न सुनी और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। जब वह घर लौट रहा था तो खनन माफिया उसके साथ मारपीट करने लगा। उधर, एएसपी सागर चंद्र ने बताया कि मामले में जांच-पड़ताल की जा रही है।
नए कानून में अब धाराएं भी बदल गई
भारतीय दंड संहिता में पहले यह मामला धारा 341, 323, 504, 506 के तहत दर्ज होना था। भारतीय न्याय संहिता में अब यह मामला अधीन धारा 126(2), 115(2), 352 व 351(2) में दर्ज हुआ है। बता दें कि भारतीय दंड संहिता में जहां 511 धाराएं थीं, अब 1 जुलाई से लागू हुई भारतीय न्याय संहिता में महज 357 ही धाराएं हैं।
सोमवार दोपहर तक पांच मामले हुए दर्ज
पुलिस मुख्यालय ने बताया कि धनोटू के अलावा ढली, सदर हमीरपुर, अंब और पुलिस थाना नूरपुर में भी नए कानून के तहत मामले दर्ज हुए हैं। आगामी अन्वेषण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम - 2023 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है। डीजीपी अतुल वर्मा ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य नागिरकों को त्वरित और प्रभावी न्याय प्रदान करना है।