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रोहतांग दर्रे को लेकर एनजीटी ने कमिश्नर को दिए ये आदेश

Fri, 03 Jun 2016 10:39 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 03 Jun 2016 10:39 AM IST
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national green tribunal direction to commissioners over rohtang pass
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने रोहतांग दर्रा के रास्ते में विभिन्न स्थानों पर लोकल कमिश्नर को फिर से औचक निरीक्षण का आदेश दिया है। बेंच ने कहा कि संबंधित प्राधिकरणों को इस बारे में सूचित किया जाए। बेंच ने निरीक्षण के एक हफ्ते के बाद जांच रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है।

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मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को शिमला में होगी। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाल ही में दाखिल की गई एडवोकेट ऋत्विक दत्ता की रिपोर्ट के बाद यह निर्देश दिया है। इसके साथ ही एनजीटी ने हिमाचल प्रदेश सरकार को मनाली के पास मौजूद गुलाबा बैरियर को एक हफ्ते में ठीक करने का निर्देश दिया है।

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हाल ही में कोर्ट कमिश्नर ने दी सिफारिशें

national green tribunal direction to commissioners over rohtang pass
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल

बेंच ने कहा है कि सीजन में पर्यटकों का दबाव होता है इसलिए जरूरी है कि संबंधित प्राधिकरण उपकरणों को इंस्टॉल कर पर्यटकों के लिए व्यवस्था दुरुस्त करें। बेंच ने कहा कि सभी जगहों पर हिंदी और अंग्रेजी में लिखे साइन बोर्ड भी लगाए जाएं।

हाल ही में एडवोकेट ऋत्विक दत्ता ने रोहतांग दर्रे से जुड़ी अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में गुलाबा बैरियर की व्यवस्था ठीक करने और एनजीटी के आदेशों को अमल में लाने की सिफारिश की गई थी।

रिपोर्ट में कहा गया था कि एनजीटी के आदेश का रोहतांग दर्रे के पर्यावरण पर सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। एनजीटी ने रोहतांग दर्रा पर सभी गतिविधियों के लिए रोक बरकरार रखते हुए 9 मई को निचले स्थानों में पर्यावरण को प्रभावित न करने वाली गतिविधियों को चलाने की अनुमति दी थी।

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