नगर निगम तय करेगा किस पर लगेगा कितना टैक्स
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यूनिट एरिया मेथड के तहत टैक्स लगाकर लोगों को राहत देना या आहत करना नगर निगम के हाथ में है। राज्य सरकार ने 1 से 25 प्रतिशत तक टैक्स लगाने की छूट नगर निगम को दी है।
अब यह निगम को तय करना है कि किस क्षेत्र में कितना टैक्स लगाना है। नगर निगम सदन में टैक्स प्रतिशतता का स्लैब तय होगा। प्रशासनिक स्तर पर यूनिट एरिया मेथड को लेकर मंथन शुरू हो गया है। यूनिट एरिया मेथड से हाउस टैक्स वसूलने के लिए पिछली नगर निगम ने 29 अप्रैल 2009 व 10 जुलाई 2009 को प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद ही सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम एक्ट 1994 में संशोधन किया था।
राजधानी में यूनिट एरिया मेथड से टैक्स वसूली के लिए दिसंबर 2006 को केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार व नगर निगम के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। शिमला में 20 फरवरी 2012 को यूनिट एरिया मेथड लागू हुआ था। प्रदेश सरकार ने जमीन और भवनों से यूनिट एरिया मेथड के हिसाब से संपत्ति कर लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर निगम एक्ट 1994 में संशोधन करते हुए इसकी जगह नगर निगम एक्ट 2011 लाया था।
फ्लैट पर भी लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स
सौ वर्ग मीटर की भूमि और फ्लैट पर भी प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। कई साल से टैक्स से छूट प्राप्त कर रहे करीब आठ हजार फ्लैट मालिक भी यूनिट एरिया मेथड के दायरे में आ गए हैं।
इन पर भी कम टैक्स लगाकर नगर निगम राहत दे सकता है। इसके अलावा बिल्ट अप एरिया वालों, कृषि भूमि वालों को भी राहत देने की बात सूत्र कर रहे हैं।
नगर निगम सदन पहली बार प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में आ रहे मर्ज एरिया के छह वार्डों के हजारों भवन मालिकों पर कम प्रतिशतता का स्लैब लागू कर इन्हें राहत दे सकता है।
सूत्रों के मुताबिक नया शिमला और पुराना शिमला की दो जोन बनाने पर विचार चल रहा है। नया शिमला में मर्ज एरिया शामिल हो सकता है। इन क्षेत्रों में दी गई सुविधाओं के अनुसार ही टैक्स लगेगा।