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Himachal Govt: लाखों कामगारों की न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ाई, गृह रक्षकों को भी तोहफा, मंत्री-विधायक अपनी जेब से भरेंगे आयकर
Sat, 28 May 2022 10:50 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 28 May 2022 10:50 PM IST
सार
प्रदेश में लाखों कामगारों की न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ गई। राज्य सरकार की ओर से शनिवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रम आरडी धीमान ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसके अलावा गृह रक्षकों का दैनिक मानदेय भी बढ़ाया गया है।
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर
- फोटो : संवाद
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में लाखों कामगारों की न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ गई। राज्य में कामगारों को अब 10,500 रुपये न्यूनतम मासिक मानदेय मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से शनिवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रम आरडी धीमान ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। सभी क्षेत्रों के अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम दिहाड़ी 350 रुपये से लेकर 483 रुपये कर दी गई है। अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल, लिपिक एवं गैर तकनीकी कामगारों समेत विभिन्न वर्गों के लिए नई संशोधित दिहाड़ी और मासिक न्यूनतम मानदेय का लाभ एक अप्रैल 2022 से मिलेगा।
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चाय बागानों में ए ग्रेड पत्तियां अगर कोई 12 किलो से ज्यादा तोड़ता है तो उसे 25.32 रुपये प्रति किलो, बी ग्रेड पत्तियां अगर कोई 13 किलो से ज्यादा तोड़े तो 20.04 और सी ग्रेड पत्तियां अगर कोई 16 किलो से ज्यादा तोडे़ तो उसे 14.94 रुपये प्रति किलो मिलेंगे। चाय बागान में लेखाकार को 16051 रुपये, लिपिक को 12,191, मुंशी को 12,778 और चपरासी को 10,679 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। इन बागानों में अर्द्धकुशल श्रमिकों को 355.95 रुपये दिहाड़ी और 10,679रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।
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श्रेणी दिहाड़ी मासिक मानदेय
अकुशल कामगार 350 10,500
सड़क निर्माण
अर्द्धकुशल 371.77 11,153
कुशल कामगार 406.36 12,191
उच्च कुशल 483.17 14,495
लिपिक एवं गैर तकनीक पर्यवेक्षक 406.36 12,191
दुकानें और वाणिज्यिक संस्थान
अर्द्धकुशल 369.93 11,098
कुशल 406.36 12,191
उच्च कुशल 422.85 12,686
कारखाना
अर्द्धकुशल 360.92 10,828
कुशल 406.36 12,191
उच्च कुशल 483.17 14,495
5,000 गृह रक्षकों की दिहाड़ी 883 रुपये प्रतिदिन, 26,492 रुपये मिलेगा प्रतिमाह मानदेय
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को यहां कहा कि राज्य सरकार ने गृह रक्षकों का दैनिक मानदेय 675 रुपये से बढ़ाकर 883 रुपये प्रतिदिन करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के लगभग 5,000 गृह रक्षक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह रक्षक प्रतिमाह 20,258 रुपये मानदेय प्राप्त कर रहे थे। अब उन्हें 26,492 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस तरह उनके मानदेय में प्रतिमाह 6,234 रुपये की वृद्धि होगी। इस निर्णय के उपरांत इनके मानदेय पर प्रदेश सरकार प्रतिमाह तीन करोड़ रुपये व्यय करेगी।
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मंत्री, विधायक अपनी जेब से भरेंगे अपना आयकर, अध्यादेश जारी
प्रदेश सरकार अब मंत्रियों और विधायकों का आयकर नहीं देगी, बल्कि इन्हें खुद अपनी जेब से भरना होगा। इस बारे में अध्यादेश जारी हो गया है। प्रधान सचिव विधि राजीव भारद्वाज ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए सरकार ने विभिन्न अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव किया है।