हिमाचल के छह शहरों में दौड़ेंगी मीटर टैक्सियां
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देश के बड़े शहरों की तर्ज पर अब हिमाचल के छह शहरों में भी मीटर टैक्सियां दौड़ेंगी। मीटर उन्हीं टैक्सियों में लगेंगे, जो स्थानीय परमिट पर चल रही होंगी। इनके लिए 40 किलोमीटर का दायरा तय किया गया है। इस दायरे में चालक मनमर्जी का किराया नहीं वसूल सकेंगे। एचपी-02 परमिट पर ये आदेश लागू होंगे।
हाईकोर्ट ने 30 जून तक नई और 31 अगस्त तक सभी टैक्सियों में मीटर लगाने की समयसीमा तय की है। प्रदेश में सोलन, शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली और मंडी में मीटर टैक्सियां चलेंगी। एचपी-01 यानी नेशनल परमिट धारक टैक्सियों में फिलहाल मीटर नहीं लगाए जाएंगे।
सोलन में इस परमिट के अधीन करीब 80 टैक्सियां चल रही हैं। हाईकोर्ट ने 28 जून को सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों से स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय एचपी-02 परमिट वाले टैक्सी चालकों की सूची बना रहा है।
चालकों को हाईकोर्ट के आदेशों से अवगत करवाया जा रहा है। उधर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन विवेक चौहान ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी उन्हें मिल चुकी है। उन टैक्सी चालकों के नाम-पते खंगाले जा रहे हैं, जो स्थानीय परमिट पर टैक्सी चला रहे हैं। विभाग तय समय में सभी टैक्सियों में मीटर लगाने में कामयाब होगा।
हाईकोर्ट ने 31 अगस्त तय की है डेडलाइन
हाईकोर्ट ने 31 मई को प्रदेश के छह शहरों में मीटर वाली टैक्सियां चलाने के आदेश जारी किए हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा के आदेशों में नई टैक्सियों में 30 जून तक और पुरानी टैक्सियों में 31 अगस्त तक मीटर लगाने की बात कही गई है। आरटीओ को 28 जून को हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी है।
एचपी-01 परमिट पर आदेश नहीं होंगे लागू- नेशनल परमिट (एचपी-01) में मीटर लगाने के आदेश लागू नहीं होंगे। नेशनल परमिट धारक टैक्सियों को फिलहाल इस श्रेणी से बाहर रखा है। पहले चरण में स्थानीय टैक्सियां शामिल की गई हैं। ये सिर्फ 40 किलोमीटर के दायरे में चलेंगी। मीटर लगने के बाद चालक उतना ही किराया ले पाएंगे, जितना मीटर में अंकित होगा।