{"_id":"62d966ca8dad57757951a031","slug":"maharishi-markandeshwar-university-103-crore-additional-fee-charged-case-in-himachal-high-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"HP High Court: एमएमयू में 103 करोड़ की अतिरिक्त फीस वसूली का मामला पहुंचा हाईकोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
HP High Court: एमएमयू में 103 करोड़ की अतिरिक्त फीस वसूली का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
Fri, 22 Jul 2022 10:44 AM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Fri, 22 Jul 2022 10:44 AM IST
सार
वर्ष 2012 से 2020 की अवधि के दौरान करीब 1200 एमबीबीएस प्रशिक्षुओं से एमएमयू ने 103,96,53,000 रुपये की अतिरिक्त ट्यूशन फीस वसूली।
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय (एमएमयू) और उससे संबद्ध मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज कुमारहट्टी के करीब 1200 विद्यार्थियों से 103 करोड़ रुपये की अतिरिक्त फीस वसूली का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। वीरवार को मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिलहाल विश्वविद्यालय प्रबंधन को कोई राहत नहीं दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के अध्यक्ष से निजी परिचय का हवाला देकर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब मुख्य न्यायाधीश एए सैयद की स्वीकृति के बाद दूसरी खंडपीठ के पास मामले की सुनवाई होगी।
विज्ञापन
आयोग की अदालत ने मामले का निपटारा करते हुए कहा था कि वर्ष 2012 से 2020 की अवधि के दौरान करीब 1200 एमबीबीएस प्रशिक्षुओं से एमएमयू ने 103,96,53,000 रुपये की अतिरिक्त ट्यूशन फीस वसूली। आयोग ने इन सभी प्रशिक्षुओं से अतिरिक्त फीस वसूली को विवि से वापस लेने के लिए आवेदन करने के लिए कहा था। मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज कुमारहट्टी पर आयोग ने 45 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
आयोग के इस फैसले को विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया है कि आयोग के आदेशों पर पूर्ण कोरम के हस्ताक्षर नहीं थे। आयोग के अधिवक्ता नरेश कौल ने अदालत को बताया कि आयोग के एक सदस्य शशिकांत शर्मा ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि उनकी बेटी भी विश्वविद्यालय में नामांकित थी।
विज्ञापन
यह था मामला
वर्ष 2013-14 बैच की एमबीबीएस छात्रा निवेदिता राव व यामिनी की शिकायत पर आयोग ने मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज कुमारहट्टी पर 45 लाख का जुर्माना लगाया है। शिकायत थी कि उन्होंने अतिरिक्त ट्यूशन फीस की वसूली को लेकर विरोध किया था, लेकिन उन्हें यह कहकर धमकाया गया कि फीस जमा न करने पर डिग्री पूरी नहीं होने दी जाएगी।