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लोकसभा चुनाव: मतदान के लिए प्रलोभन या धमकी देना भी अपराध, हो सकती है जेल

Tue, 23 Apr 2024 12:01 PM IST
Krishan Singh दीपक मेहता, संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
दीपक मेहता, संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 23 Apr 2024 12:01 PM IST
सार

दूसरे के स्थान पर मतदान और किसी को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए रिश्वत का लेनदेन करने पर एक वर्ष तक का कारावास हो सकता है। 

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Lok Sabha Elections: Inducing or threatening to vote is also a crime, can lead to jail
मताधिकार (सांकेतिक) - फोटो : संवाद

विस्तार

चुनाव में दूसरे व्यक्ति के स्थान पर मतदान करना, प्रलोभन या धमकी देना भी अपराध है। दूसरे के स्थान पर मतदान और किसी को मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए रिश्वत का लेनदेन करने पर एक वर्ष तक का कारावास हो सकता है। इसके साथ ही धर्म, जाति, प्रजाति और भाषा के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने एवं प्रयत्न करने पर भी तीन वर्ष की कैद हो सकती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हिमाचल पुलिस ने मतदाताओं के लिए एडवाइजरी जारी की है।

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शिमला पुलिस के मुताबिक चुनाव के दौरान अगर कोई व्यक्ति काले धन का उपयोग, सांप्रदायिकता, धांधली, राजनीतिक तंत्र का दुरुपयोग, राजनीति में आपराधिक आचरण और मतदान केंद्रों पर कब्जा सहित अन्य चुनाव संबंधी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं आईपीसी की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आईपीसी की धारा 171 एफ के मुताबिक निर्वाचन में अनुचित असर डालने, अन्य व्यक्ति बनकर मतदान (निर्वाचन में प्रतिरूपण) करने तथा मतदान करने के लिए रिश्वत देने के अपराध में एक वर्ष तक का कारावास हो सकता है। किसी उम्मीदवार के आयोग की जांच में दोषी पाए जाने पर चुनाव लड़ने के अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। 

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स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सरकार और मतदाताओं को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ऐसे में हिमाचल में भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी में है। पुलिस के मुताबिक धारा 130 में मतदान वाले दिन मतदान केंद्र लके 100 मीटर के भीतर चुनाव प्रचार एवं चुनाव से संबंधित किसी चुनाव चिह्न का प्रदर्शन करने पर कार्रवाई की जाएगी। मतदान केंद्र में एवं उसके निकट अनुचित व्यवहार करने और मतदान केंद्र के आसपास किसी यंत्र का ऊंची आवाज में इस्तेमाल करने पर भी कार्रवाई होगी।

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मतदाताओं की सुविधा के लिए वाहन देना अवैध  
इंस्पेक्टर ममता रघुवंशी के मुताबिक धारा 133 के अनुसार, निर्वाचन के दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए वाहनों का इस्तेमाल करना अपराध है।  उन्होंने बताया कि धारा 135 में मतदान केंद्र से अनधिकृत रूप से मतदान पत्र बाहर ले जाने एवं कोशिश करने, मतदान केंद्र पर कर्मी को पीड़ित करने, धमकी देने एवं वोटिंग मशीन को कब्जे में लेने के अपराध में भी सजा का प्रावधान है। इसके साथ में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से किसी भी सरकारी या निजी स्थान, होटल और ढाबा पर शराब एवं नशीले पदार्थ को बेचने एवं वितरण पर पूर्ण तय प्रतिबंध रहेगा।

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