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कुल्लू में कर्फ्यू में ढील के दौरान बिना पास दौड़ सकेंगी टैक्सियां
Sat, 09 May 2020 12:26 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला नेटवर्क, कुल्लू
अमर उजाला नेटवर्क, कुल्लू
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Sat, 09 May 2020 12:26 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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जिला प्रशासन ने कुल्लू के भीतर कर्फ्यू में छूट दी है। कर्फ्यू में मिली सात घंटे की ढील के दौरान बिना पास टैक्सियां चला सकेंगे। इस संबंध में शनिवार को उपायुक्त कुल्लू डॉ. ऋचा वर्मा ने अधिसूचना जारी कर दी है। टैक्सी चालकों को कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस दौरान सामाजिक दूरी का पालन किया जाना आवश्यक है।
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प्रशासन के आदेश से जिला कुल्लू के हजारों टैक्सी संचालकों को फायदा मिलेगा। जिला प्रशासन ने रविवार को जिले के बाजारों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त कुल्लू डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि जिला मुख्यालय के लोअर ढालपुर में आगामी आदेश तक पहले की तरह बारी-बारी से दुकानें खोली जाएंगी। इसके अलावा प्रशासन ने लोगों को राहत दी है कि वे निजी वाहनों का भी इस्तेमाल कर सकेंगे।
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अब इसके लिए भी किसी तरह के कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं है। अन्य जिलों या प्रदेश से बाहर जाने-आने के लिए कर्फ्यू पास पहले की तरह ही अनिवार्य होगा। उपायुक्त ने कहा कि भीड़भाड़ वाले बाजारों में निजी वाहनों को ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इन बाजारों में केवल आवश्यक सेवाओं के वाहन ही जा सकेंगे। उन्होंने जिलावासियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों को बाजारों से दूर ही खड़ा करें।
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चौपहिया वाहन में केवल तीन लोग और दोपहिया पर केवल एक ही व्यक्ति आवाजाही कर सकता है। उन्होंने लोगों से आवश्यकता पड़ने पर ही वाहनों की इस्तेमाल करने को कहा है। बिना वजह घूमने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर क्वारंटीन में रखा गया कोई भी व्यक्ति बाहर घूमता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा इसके लिए स्थानीय निगरानी समिति भी जवाबदेह होगी।
अभी तक जिले में 2412 लोगों को क्वारंटीन किया गया है, जो दूसरे राज्यों या जिले से आए हैं। उन्होंने लोगों से कोरोना को लेकर किसी तरह की अफवाह न फैलाने की भी अपील की है।