हिमाचल में हाईवे किनारे फिर शराब ठेके खोलने की तैयारी
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सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद हिमाचल में अब फिर से एनएच किनारे शराब के ठेके खोलने की तैयारी है। सरकार के निर्देश पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने शराब ठेकों के लिए हाईवे किनारे स्थल चिह्नित करने की कवायद शुरू कर दी है। आबकारी एवं कराधान के आयुक्त ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर ऐसे स्थलों को चिह्नित कर सूची विभाग को सौंपने के निर्देश दिए हैं।
मामले को जल्द ही मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में ले जाया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च 2018 को अपने फैसले में राज्य सरकार को आबादी वाले क्षेत्रों में हाईवे के किनारे ठेके संचालित करने की छूट दी थी। हालांकि, दो साल पहले सभी शराब ठेकों को हाईवे से हटाकर 220 मीटर दूरी पर खोलने के आदेश दिए थे। शराब ठेकेदारों ने सेल प्रभावित होने का हवाला देकर कारोबार चलाने में हाथ खड़े कर दिए थे।
प्रदेश सरकार ने भी राजस्व घाटे को देखते हुए कुछ स्टेट हाईवे डिनोटिफाई कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आबकारी एवं कराधान विभाग ने पत्र लिखकर शराब ठेकों के लिए स्थल चिह्नित करने को कहा है। इस बाबत जिला के तमाम आबकारी एवं कराधान अधिकारियों से स्थान चिह्नित कर रिपोर्ट तलब की है।
सहायक आयुक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग ऊना राकेश भारतीय ने बताया कि आयुक्त कार्यालय को इस संबंध में स्थानों की सूची सौंप दी है। हाईवे किनारे ऐसी जगहें चिह्नित की गई हैं जहां लगभग दो हजार से अधिक आबादी और बाजार है।
प्रमुख सचिव आबकारी एवं कराधान जेसी शर्मा ने कहा कि हमने आबकारी अधिकारियों को ऐसी जगहें चिह्नित करने के लिए कहा है जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार शराब के ठेके खोले जा सकते हैं। अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।