हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका: कहा-अनुकंपा पर मिली नौकरी में असीमित करुणा का लाभ संभव नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 27 Oct 2026 05:15 AM IST
सार
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलने के साथ ही संबंधित परिवार का संकट काल समाप्त माना जाता है। ऐसे में कर्मचारी को सामान्य कर्मियों की तरह ही अपने कॅरिअर में आगे बढ़ना होगा, उसे किसी विशेष दर्जे या असीमित करुणा का लाभ नहीं दिया जा सकता।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
- फोटो : अमर उजाला