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श्रम एवं रोजगार विभाग ने युवाओं को दी बड़ी राहत

Sat, 26 Mar 2016 08:45 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Sat, 26 Mar 2016 08:45 AM IST
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Labour & Employment Department Government of Himachal Pradesh
श्रम एवं रोजगार विभाग

हिमाचल सरकार ने काम-धंधे के लिए लाइसेंस जारी करने को टाइमलाइन तय कर दी है। श्रम एवं रोजगार विभाग ने बेरोजगार युवाओं के लिए 15 से 20 दिन की अवधि तय की है। ये प्रावधान राज्य लोक सेवा गारंटी एक्ट के तहत किया गया है। समय पर लाइसेंस जारी नहीं करने पर इस बारे में आवेदक दो बार अपील कर सकेगा।

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पहली अपील से असंतुष्ट आवेदक दूसरी अपील सभी तरह के लाइसेंस मामलों में राज्य सूचना आयोग में कर सकेगा। सूचना आयोग को 25 हजार रुपये तक की पेनल्टी के लिए अधिकृत किया गया है।  श्रम एवं रोग विभाग ने एक्ट के तहत 10 तरह की सेवाओं को अधिसूचित किया है। लाइसेंस जारी करने के लिए डेजिग्नेटिड अधिकारियों की भी तैनाती कर दी गई है।
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एचपी शॉप एंड कॉमर्शियल एक्ट में लाइसेंस लेबर इंस्पेक्टर की ओर से दिया जाएगा। इसे सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 15 दिन में जारी करना होगा। समय पर नहीं दिए जाने पर इस बारे में श्रम अधिकारी के पास पहली अपील की जा सकेगी। इस एक्ट में नवीकरण को भी यही प्रावधान होगा। फैक्टरीज एक्ट में ये लाइसेंस श्रमायुक्त अथवा मुख्य निरीक्षक फैक्टरी जारी करेंगे।
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ये 20 दिन में जारी करना होगा। ऐसा नहीं किया गया तो अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रम एवं रोजगार के पास प्रथम अपील की जा सकेगी। यही व्यवस्था इस एक्ट में लाइसेंस के नवीकरण को भी रहेगी। स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट में भी लाइसेंस जारी करने या इसके नवीकरण को 20 दिन की अवधि तय की है।

ये लाइसेंस तय अवधि में श्रम अधिकारियों को देने होंगे। वरना इसकी पहली अपील श्रमायुक्त के पास होगी। कांट्रेक्ट लेबर एक्ट के तहत लाइसेंस देने और इसके नवीकरण के लिए श्रम अधिकारी और मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट के तहत लाइसेंस देने के अलावा इसके नवीकरण के लिए उप श्रमायुक्त को अधिकृत किया गया है।


उन्हें 20 दिन में लाइसेंस देने होंगे। ऐसा नहीं किए जाने पर आवेदक श्रमायुक्त के पास पहली अपील कर सकेंगे। प्रधान सचिव श्रम ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए प्रदेश के बेरोजगारों और काम-धंधे वाले लोगों को बड़ी राहत दी है।

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